रिश्ते और भरोसे का कत्ल! 5 साल की पोती से दरिंदगी करने वाले दादा को पानीपत कोर्ट ने दी 40 साल की सजा

punjabkesari.in Friday, Jul 24, 2026 - 02:35 PM (IST)

पानीपत: मासूम बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों पर पानीपत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कड़ा संदेश दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत ने 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 40 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, दोषी बच्ची का पड़ोस में रहने वाला रिश्ते का दादा ही था। जिसने रिश्ते और भरोसे को तार-तार करते हुए मासूम को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। यह पूरा मामला पानीपत जिले के थाना मडलौडा में दर्ज किया गया था।

पुलिस और अभियोजन पक्ष ने मामले में मजबूती से पैरवी की। न्यायालय ने पत्रावली पर आए तमाम साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया। अदालत ने, पॉक्सो (POCSO) अधिनियम की धारा 6, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65 (2),भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351 (2) के तहत मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की और 23 जुलाई को अंतिम निर्णय सुनाते हुए दोषी को 40 साल की जेल की सजा मुकर्रर की।


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Content Writer

Isha

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