हुडा मल्टीपल प्लॉट अलॉटमेंट केस में हाईकोर्ट के निर्देश, समेकित रिपोर्ट पेश करें याची पक्ष

4/26/2018 9:07:46 AM

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): हुडा मल्टीपल प्लॉट अलॉटमेंट केस में हाईकोर्ट ने याची पक्ष को इस मामले में एक समेकित रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जिसमें हुडा मल्टीपल अलॉटमेंट केस में आने वाले सभी नामों का जिक्र हो।

वहीं हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी के पास भी यदि प्लॉट्स या फ्लैट की डबल अलॉटमेंट की जानकारी हो तो वह यह जानकारी मामले में काऊंसिल हरमनजीत सिंह सेठी को दे सकते हैं। ताकि वह इसे रिपोर्ट का हिस्सा बना सके। इसके लिए हाईकोर्ट ने एक महीने की समयसीमा तय की है। अंत में जो रिपोर्ट पेश की जाएगी वह सेठी द्वारा हुडा के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर व ए.जी. बी.आर. महाजन के साथ सांझा की जाए ताकि इसे अंतिम रूप दिया जा सके।

वहीं मामले में याची पक्ष के वकील सेठी की 2 अर्जियों पर हरियाणा सरकार के जवाब से हाईकोर्ट ने असंतुष्टि जताई। रिपोर्ट पर सेठी ने कहा कि आई.ए.एस. ऑफिसर टी.सी. गुप्ता को मल्टीपल अलॉटमैंट केस में एक पॉलिसी का जिक्र करते हुए क्लीनचिट दे दी गई जबकि बैंच पहले ही उसके खिलाफ न्यायिक निष्कर्ष निकाल चुकी है। सेठी ने कहा कि उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। 

वहीं पूर्व आई.पी.एस. आर.सी. जोवल के केस में सेठी ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। पिछली रिपोर्ट के मुताबिक एफ.आई.आर. खारिज कर दी गई। रिपोर्ट को अस्पष्ट बताते हुए कहा है कि स्पष्ट करें कि क्या नया केस दर्ज किया गया है या पुराने केस का रैफरैंस दिया है।

वहीं सेठी ने कहा कि पूर्व डी.जी.पी. रंजीव दलाल और उनकी पत्नी के खिलाफ भी केस दर्ज नहीं किया गया जबकि उन्हें 2 प्लाट अलॉट किए गए। साथ ही कहा कि ई.डब्ल्यू.एस. कैटेगरी में 62 हुडा कर्मियों को अलॉटमेंट हुई। जिसमें जे.ई. व हैड क्लर्क भी थे जबकि कैटेगरी के हिसाब से उनकी इन्कम 2500 होनी चाहिए थी। पिक एंड चूज पॉलिसी बरते जाने के आरोप अलॉटमेंट में लगाए गए, ताकि चहेतों को लाभ दिया जा सके।
 

Rakhi Yadav