प्रद्युम्न मर्डर केस: पिंटो परिवार ने हाईकोर्ट से मांगी विदेश जाने की अनुमति

12/19/2017 11:25:35 AM

चंडीगढ़(ब्यूरो): प्रद्युम्न हत्याकांड में रेयान ग्रुप समूह के मालिक रेयान ऑगस्टाइन पिंटो ने पंजाब एंड हरियाणा होईकोर्ट में अर्जी दायर कर विदेश जाने की अनुमति मांगी है। सोमवार को जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता के अवकाश पर होने के कारण इस याचिका पर  सुनवाई नहीं हो सकी। हाईकोर्ट अब इस याचिका पर  मंगलवार को सुनवाई करेगा।

गुरुग्राम के रेयान स्कूल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में हाई कोर्ट ने स्कूल मालिक रेयान ऑगस्टाइन पिंटो उसके पिता रेयान ऑगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और उसकी माता ग्रेस पिंटो को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए, उन्हें 21 नवंबर को अग्रिम जमानत दे दी थी। जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि वह बिना हाई कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकते हैं। अब रेयान ऑगस्टाइन पिंटो ने हाई कोर्ट में याचिका  दायर कर 26 दिसंबर से 5 जनवरी तक दुबई जाने के  लिए इजाजत मांगी है।

रेयान पिंटो ने कहा है कि उन्हें विदेश में 26 और 27 दिसम्बर को एक सम्मेलन में शामिल होना है। उन्होंने 26 दिसम्बर से 5 जनवरी, 2018 तक के लिए दुबई और यूएई जाने की अनुमति मांगी है। सीबीआई को पार्टी बनाते हुए दायर अर्जी में हाईकोर्ट द्वारा पिंटो परिवार को 7 अक्टूबर को दी गई अंतरिम राहत के आदेशों को भी आधार बनाया गया है। अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को 22 दिसम्बर के लिए नोटिस जारी किया है। रेयान पिंटो ने कहा है कि जब भी जरूरत पड़ी वह जांच में शामिल हो जाएंगे और कोर्ट की मंजूरी के बिना देश नहीं छोड़ेंगे और न ही गवाहों और साक्ष्यों को प्रभावित करेंगे।