पीयूष ग्रुप के डायरेक्टरों की जमानत याचिका खारिज

4/27/2018 11:05:05 AM

फरीदाबाद(ब्यूरो): 2 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में आरोपी पीयूष ग्रुप के निदेशकों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई है। जमानत याचिका को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वाइएस राठौर की अदालत में खारिज किया गया है।

जानकारी के अनुसार सेक्टर-14 निवासी विकास सरदाना ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वर्ष 2013 में वे पीयूष ग्रुप के निदेशक पुनीत गोयल से मिले थे।  आरोप है कि पुनीत गोयल ने प्रॉपर्टी में मोटे मुनाफे का लालच देकर विकास सरदाना से लगभग 2 करोड़ रुपये निवेश करा दिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि पुनीत गोयल के अलावा उन्होंने रुपया दूसरे निदेशकों अनिल गोयल और अमित गोयल को भी दिया । आरोप है कि कुछ समय बाद विकास को अनिल गोयल, पुनीत गोयल और अन्य निदेशकों पर शक हुआ कि उनकी नीयत में खोट आ गया है तो विकास ने अपने पैसे वापिस मांगे परंतु जब उन्होंने अपने पैसे वापिस मांगे तो उन्हें पुनीत गोयल, अनिल गोयल, और अमित गोयल द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। इस पर उन्होंने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया।

शिकायतकर्ता पक्ष की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सतेंद्र भड़ाना ने दो घंटे की बहस के दौरान जज से कहा कि आरोपियों से अभी काफी पूछताछ की जानी है। उनसे काफी दस्तावेजों का पता लगाकर उन्हें प्राप्त करना है। अगर पीयूष ग्रुप के निदेशकों को जमानत दे दी गई तो पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने की उम्मीद कम हो जाएगी। इस दलील पर अदालत ने पीयूष ग्रुप के निदेशकों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।


 

Rakhi Yadav