CIA-1 पुलिस ने बगैर नंबर बाइक पर घूम रहे 2 शातिर आरोपी किए काबू, पंजाब में की थी हत्या

9/16/2020 2:38:56 PM

कैथल : अपराधी तत्वों की धरपकड़ के लिए चलाई जा रही मुहीम तहत सी.आई.ए-1 पुलिस द्वारा उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए एक बगैर नंबर की बाइक पर घूम रहे पंजाब निवासी 2 शातिर आरोपी काबू कर लिए गए। आरोपियों के कब्जे से 12 बोर की एक अवैध पिस्तौल तथा 4 जिंदा कारतूस बरामद करते हुए बाइक भी जब्त कर ली गई। दोनों आरोपियों को पंजाब पुलिस को करीब 2 माह पूर्व हुई एक हत्या के मामले में तलाश थी। गिरफ्तार किया गया एक आरोपी हत्या के अन्य मामले में माननीय न्यायलय द्वारा सजायाब किया जा चुका है, जो न्यायलय की मार्फत पैरोल हासिल करने उपरांत भूमिगत चल रहा था।

आरोपियों की गिरफ्तारी बारे सी.आई.ए-1 पुलिस द्वारा पंजाब पुलिस को सूचित कर दिया गया तथा 15 सिंतबर को दोनों आरोपी न्यायालय के आदेशानुसार न्यायायिक हिरासत में भज दिए गए। एस.पी. शंशाक कुमार सावन ने बताया कि सी.आई.ए.-1 प्रभारी इंस्पेक्टर अनूप सिंह की अगुवाई में हैडकांस्टेबल तरसेम कुमार, एच.सी. मनीष कमार एच.सी. अजीत सिंह, सिपाही संदीप कुमार सिपाही हरीश कुमार तथा ई.एच.सी. जगबीर सिंह की टीम सांयकालीन गश्त दौरान ड्रैन पुल खुराना रोड कैथल पर मौजूद थी। जहां पर पुलिस स्वयं को छिपाव करके  अपराधी तत्वों पर निगरानी करने लगी। कुछ देर बाद एक बगैर नंबर की बाईक पर सवार होकर कैथल साईड से आए दो युवकों को पुलिस द्वारा रुकने का संकेत किय़ा गया। उक्त युवकों द्वारा बाइक का कट मारकर भागने का प्रयास किया गया, परंतु मुस्तैद पुलिस द्वारा दोनों युवकों को काबू कर लिया गया।

बाइक चालक की पहचान अमृतपाल दोनो निवासी भट्ठ जिला बठिंडा पंजाब के रुप में हुई । पुलिस द्वारा संदेह के आधार पर की गई जांच के दौरान आरोपी बलविंद्र के कब्जे से एक 12 बोर का लोडिड देशी पिस्तौल तथा आरोपी अमृतपाल के कब्जे से 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। थाना शहर में मामला दर्ज करके मौके पर पहुंचे सी.आई.ए-1 के सब इंस्पैक्टर कश्मीर सिंह द्वारा दोनों आरोपियों को शस्त्र अधिनियम अंतर्गत गिरफ्तार करके बाइक जब्त कर ली गई। 

पंजाब में की थी आरोपियों ने हत्या
आरोपियों ने सी.आई.ए.-1 पुलिस द्वारा गहनता पूर्वक की गई व्यापक पूछताछ दौरान खुलासा हुआ कि दोनों आरोपियों द्वारा अपने गांव भट्ठ में जुलाई माह दौरान एक युवक को हत्या करने के आरोप अंतर्गत थाना नथाना जिला बठिंडा में धारा 302, 307, 120 बी तथा शस्त्र अधिनियम तहत मामला दर्ज है, जिसमें दोनों आरोपियों की पंजाब पुलिस को तलाशी थी। एस.पी. ने बताया कि आरोपी अमृतपाल थाना नथानाके मु.नं. 77-16 धारा 302 भादस. में न्यायालय द्वारा सजायाब किया जा चुका है, जो अदालत से पैरोल हासिल करने उपरांत भूमिगत चल रहा था।  
 

Manisha rana