अब थानों में लंबे समय तक वाहन नहीं रोक पाएगी पुलिस, जानिए हाईकोर्ट का ये आदेश
punjabkesari.in Friday, Nov 14, 2025 - 07:32 PM (IST)
चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा है कि पुलिस थानों में जब्त वाहनों को सालों तक खड़ा रखना अव्यवहारिक और अनुपयोगी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आधुनिक तकनीक के दौर में वाहनों के उच्च गुणवत्ता वाले फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग ही पहचान और साक्ष्य के लिए पर्याप्त होती हैं। डिजिटल सबूत को अनिश्चितकाल तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे वाहन को लंबे समय तक थानों में खड़ा रखने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि यह आदेश पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी न्यायिक अधिकारियों को भेजा जाए। अदालत ने कहा कि यह दिशा-निर्देश केवल उन वाहनों पर लागू होंगे जिन्हें किसी विशेष कानून के तहत या किसी न्यायिक आदेश के कारण जब्त रखना अनिवार्य न हो। जिला अदालतों को भी यह हिदायत दी गई कि वे बिना उचित और ठोस कारण बताए वाहन रिलीज की याचिकाओं को खारिज न करें।
यह फैसला उस मामले में आया है जिसमें निचली अदालतों ने हमले से जुड़े एक वाहन की रिहाई पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के आदेश रद्द करते हुए कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी न होना वाहन रोकने का आधार नहीं हो सकता। अदालत ने उदाहरण देते हुए पूछा कि यदि कोई घटना मेट्रो, विमान या ट्रेन में हो जाए तो क्या उन साधनों को भी वर्षों तक जब्त रखा जाएगा?
हाईकोर्ट ने यह भी चेताया कि थानों में लंबे समय तक खड़े वाहन मौसम के प्रभाव से खराब हो जाते हैं, जंग खा जाते हैं और उनका आर्थिक मूल्य भी तेजी से घटता है। इससे न केवल सरकारी संसाधनों पर बोझ बढ़ता है, बल्कि पहचान की प्रक्रिया भी जटिल हो जाती है।
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