राजनीतिक दल दिखा रहे हैं आदर्श चुनाव आचार संहिता को ठेंगा! अधिकारियों को नहीं है कानों कान खबर

3/23/2024 9:39:45 AM

कैथल (जयपाल रसूलपुर) : लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रदेश के साथ-साथ जिले में 16 मार्च से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है। सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों ने चुनावी बिगुल बजते ही अपना चुनाव प्रचार जोर-शोर से शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी मुख्य पार्टियों द्वारा अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी द्वारा कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से डॉ. सुशील गुप्ता को प्रत्याशी बनाया गया है। इनेलो पार्टी द्वारा अभय सिंह चौटाला पर दांव लगाया है, तो वहीं बी.जे.पी की तरफ से अभी तक कोई भी प्रत्याशी मैदान में नही उतारा गया। 

हालांकि मतदान के लिए अभी काफी लम्बा समय पड़ा है। कई राजनैतिक दलों ने अभी से शहर व कस्बों में अपने अपने चुनावी कार्यालय खोल चुनावी प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। परन्तु हैरानी की बात ये है की अभी तक किसी भी राजनैतिक दल ने अपनी गाडी व चुनाव प्रचार में प्रयोग किए जाने वाले किसी भी वाहन की अनुमति जिला प्रशासन से नही ली। आदर्श चुनाव आचार संहिता की बात की जाए तो चुनाव प्रचार में प्रयुक्त किए जाने वाले सभी वाहनों के लिए पार्टी प्रत्याशी को जिला चुनाव अधिकारी या सहायक चुनाव अधिकारी से परमिशन लेनी अनिवार्य होती है। यही नहीं इस बार चुनाव आयोग द्वारा पार्टी प्रत्याशियों को चुनावी खर्च संबंधित बिलों की अदायगी भी ट्रेजरी के माध्यम से की जानी अनिवार्य की है। पार्टी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव को लेकर किए जा रहे प्रबंधों व चुनाव प्रचार के वाहनों पर नजर रखने के लिए जोनल मजिस्ट्रेट, ड्यूटी मजिस्ट्रेट सहित विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की हुई है जो दिन रात एक कर चुनावी तैयारियों में जुटे हैं।

पंजाब केसरी टीम द्वारा दौरा करने पर पाया गया कि पिछले 10 दिनों से कई राजनीतिक पार्टियां दिन रात जिले के विभिन्न गांवों में जनसभा कर चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। उनके साथ उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी उनकी जनसभा में जनता को उन्हें वोट देने की अपील कर रहे हैं। हैरत की बात है कि एक पार्टी द्वारा चुनावी काफिले में करीब एक दर्जन कार व अन्य वाहन प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इन वाहनों पर प्रतिदिन लाखों रुपये की राशि खर्च की जा रही है। लेकिन इसका कहीं भी इंद्राज नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी भी पार्टी के प्रत्याशी ने अपने वाहनों को प्रयोग हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी कैथल से कोई अनुमति नहीं ली है। इससे स्पष्ट है कि वे सरेआम आदर्श चुनाव आचार संहिता को ठेंगा दिखा रहे हैं। 

जिले के किसी भी राजनीतिक दल ने गाडी,प्रचार वाहन, रैली व जनसभा की नही ली परमिशन : ब्रह्मप्रकाश

कैथल के सहायक चुनाव अधिकारी एवं एसडीएम ब्रह्मप्रकाश ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता लगाई हुई है। सभी पार्टी प्रत्याशियों व पदाधिकारियों की मीटिंग लेकर उन्हें आचार संहिता बारे बता दिया गया था। अभी तक किसी भी पार्टी के प्रत्याशी ने गाडी, प्रचार वाहन, रैली व जनसभा की कोई भी अनुमति नही ली है। बिना परमिशन के गाड़ी और चुनावी कार्यालय खोलने का मामला उनके संज्ञान में नही आया है।  

आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन पर हो सकती है जेल: प्रदीप रापड़ीया

आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार मतदाताओं को लुभाने वाली कोई भी घोषणा नहीं कर सकती है। राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। आचार संहिता चुनाव आयोग के बनाए नियम हैं। जिनका पालन हर पार्टी और हर प्रत्याशी को करना जरूरी होता है। इसका उल्लंघन करने पर प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। एफ.आई.आर दर्ज करवाने के बाद उम्मीदवार को जेल भी भेजा जा सकता है।

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Content Writer

Manisha rana