पावर टैरिफ सब्सिडी योजना अधिसूचित

6/15/2018 2:29:27 PM

चंडीगढ़:  हरियाणा सरकार ने राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सस्ती बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए ‘पावर टैरिफ सबसिडी योजना’ अधिसूचित की है। इस योजना के तहत, ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी खंडों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिजली कनैक्शन जारी करने की तिथि से 3 वर्ष के लिए 2 रुपए प्रति यूनिट की पावर टैरिफ सबसिडी प्रदान की जाएगी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया पावर टैरिफ सबसिडी प्रदान करने की यह योजना 15 अगस्त, 2015 से प्रभावी होगी तथा 5 वर्ष तक की अवधि के लिए जारी रहेगी।

उन्होंने बताया कि जिन इकाइयों को उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 की अधिसूचना अर्थात 15 अगस्त, 2015 को या उसके बाद बिजली कनैक्शन जारी किया गया है, वे 14 अगस्त, 2020 तक पावर टैरिफ सबसिडी के लिए पात्र होंगी। उन्होंने कहा कि ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी खंडों में स्थापित ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इस योजना के लिए पात्र होंगे जिन्होंने पोर्टल पर संबंधित जिला उद्योग केंद्र के साथ उद्योग आधार ज्ञापन (यू.ए.एम.) फाइल किया है।

 
 

Rakhi Yadav