प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: चार फसलों का प्रति एकड़ प्रीमियम और बीमित राशि निर्धारित

7/27/2020 11:39:25 AM

चंडीगढ़ (बंसल) : हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 की चार फसलों-धान, कपास, मक्का और बाजरे का प्रति एकड़ प्रीमियम और बीमित राशि निर्धारित की है। 31 जुलाई तक बीमा करवाया जा सकता है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि योजना के तहत ग्राम पंचायत को बीमित इकाई माना गया है। सभी किसानों की बीमा कवरेज केंद्र सरकार के पोर्टल पर दर्ज करवाना अनिवार्य है। प्रीमियम राशि केवल एन.सी.आई.पी. के भुगतान गेटवे पे-जी.ओ.वी. द्वारा ही भेजी जानी चाहिए। इसके अलावा, किसानों का आधार नंबर होना अनिवार्य है। जिन किसानों ने ऋण नहीं लिया है, वे इच्छानुसार बैंक शाखा, अधिकृत मध्यस्थ, अटल सेवा केंद्र व पोर्टल के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि बड़े पैमाने पर होने वाली प्राकृतिक आपदा के कारण खड़ी फसलों की औसत पैदावार में कमी पर क्लेम अधिकृत क्षेत्र आधार पर प्रदान किया जाएगा। जल-भराव (धान को छोड़), ओलावृष्टि, बादल फटना और आसमानी बिजली गिरने से प्राकृतिक आग के कारण खड़ी फसलों का नुकसान होने पर क्लेम खेत स्तर पर दिया जाएगा। इसी तरह, फसल कटाई के 14 दिन तक सुखाने हेतु खेत में रखी कटी फसल का चक्रवात, चक्रवातीय वर्षा, बेमौसमी वर्षा तथा ओलावृष्टि से हुए नुकसान का भी क्लेम खेत स्तर पर प्रदान किया जाएगा।


 

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Manisha rana