प्रिंस हत्याकांड: आरोपी भोलू के पक्ष ने एक और मुद्दे पर जिला अदालत को किया चैलेंज (VIDEO)

7/24/2018 1:34:23 PM

चंडीगढ़(धरणी): गुरुग्राम के एक नामी प्राइवेट स्कूल में हुए प्रिंस मर्डर मामले में आरोपी भोलू के पक्ष जिला अदालत द्वारा लिए गए एक फैसले को चुनौती देते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। आरोपी के बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में उम्र से संबंधित गुरुग्राम कोर्ट के फैसले को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आरोपी पर केस बालिग अपराधी या नाबालिग अपराधी के तौर पर चलाया जाए इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दया चौधरी ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 31 जुलाई को होनी है।

VIDEO: प्रिंस हत्याकांड: आरोपी पक्ष को सुप्रीम कोर्ट का झटका, याचिका नामंजूर

बता दें आरोपी पक्ष ने बीते 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में आरोपी भोलू की जमानत याचिका लगाई थी। जिसमें आरोपी पक्ष ने 60 दिनों में चार्जशीट फाइल न होने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हीनियस क्राईम करार देते हुए चार्जशीट 90 दिनों में फाइल करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट में आरएफ नारायण और इंदू मलहोत्रा की बेंच ने हाई कोर्ट के उस फैसले को यथावत रखा जिसमें आऱोपी की जमानत याचिका खारिज की गई थी।

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बता दें कि गुरूग्राम के भोंडसी में एक नामी निजी स्कूल में सात साल के एख मासूम की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल के ही एक छात्र को आरोपी बनाया है। बता दें कि इस मामले में सीबीआई सप्लीमेंट्री चा्र्जशीट फाइल करने वाली है, जिसके बाद इस केस से जुड़े कई लोगों का पर्दाफाश हो सकता है।

Shivam