प्रिंस हत्याकांड: आरोपी पक्ष को सुप्रीम कोर्ट का झटका, याचिका नामंजूर(VIDEO)

7/20/2018 4:29:52 PM

नई दिल्ली(सतीश): गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में सात साल के मासूम की हत्या मामले में आरोपी पक्ष को सुप्रीम कोर्ट की ओर से झटका मिला है। दरअसल, आरोपी पक्ष ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में आरोपी भोलू की जमानत याचिका लगाई थी। जिसमें आरोपी पक्ष ने 60 दिनों में चार्जशीट फाइल न होने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हीनियस क्राईम करार देते हुए चार्जशीट 90 दिनों में फाइल करने की बात कही।

सुप्रीम कोर्ट में आरएफ नारायण और इंदू मलहोत्रा की बेंच ने हाई कोर्ट के उस फैसले को यथावत रखा जिसमें आऱोपी की जमानत याचिका खारिज की गई थी।  बता दें कि गुरूग्राम के भोंडसी में एक नामी निजी स्कूल में सात साल के एख मासूम की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल के ही एक छात्र को आरोपी बनाया है। बता दें कि इस मामले में सीबीआई सप्लीमेंट्री चा्र्जशीट फाइल करने वाली है, जिसके बाद इस केस से जुड़े कई लोगों का पर्दाफाश हो सकता है।

Shivam