आजीवन कारावास वाले कैदियों को मिलेगी तीन महीने की पैरोल, सरकार ने गणतंत्र दिवस पर कम की कैदियों की सजा

1/24/2023 8:54:47 PM

चंडीगढ़ (चन्द्रशेखर धरणी) हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में आपराधिक अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को विशेष छूट दी है। जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि जिन अपराधियों को आजीवन कारावास, दस वर्ष या इससे अधिक की अवधि की सजा सुनाई गई है, उन्हें 90 दिन और जिन अपराधियों को पांच वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन की छूट दी जाएगी। इसी तरह जिन अपराधियों को पांच साल से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 30 दिन की छूट दी जाएगी।


जेल मंत्री रणजीत सिंह ने बताया कि 26 जनवरी को कारागार से पैरोल और फरलो पर आए सभी अपराधियों को यह छूट भी दी जाएगी, बशर्ते वे अपने निर्धारित समय पर संबंधित कारागार में आत्म समर्पण करते हैं तो उस स्थिति में कारावास के बचे हुए समय में यह छूट दी जाएगी। मंत्री ने बताया कि जिन अपराधियों पर जुर्माना भुगतान न करने पर सजा हुई है, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन अपराधियों को हरियाणा में आपराधिक न्याय क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया है लेकिन हरियाणा के बाहर जेलों में अपनी सजा काट रहे हैं, वे उपरोक्त पैमाने के अनुसार यह छूट प्राप्त करने के हकदार होंगे। उन्होंने बताया कि जो अपराधी जमानत पर हैं, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी।

जेल मंत्री रणजीत सिंह ने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की हत्या और अपहरण, बलात्कार के साथ हत्या, डकैती और लूटपाट, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज के तहत कोई अपराध, एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत धारा 32ए के तहत सजा काट रहे अपराधियों को छूट नहीं दी जाएगी।

Content Writer

Gourav Chouhan