प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों पर गिरेगी सीलिंग की गाज, दो प्रॉपर्टीज को किया सील

2/27/2020 12:22:02 PM

गुडग़ांव (ब्यूरो) : प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने वाले डिफॉल्टर प्रॉपर्टी मालिकों पर नगर निगम गुरुग्राम की टैक्स ब्रांच द्वारा एक बार फिर से कार्रवाई शुरु कर दी गई है। इसी कड़ी में जोन-2 तथा जोन-4 क्षेत्र में 3 प्रॉपर्टीज को सील किया गया है। जोन-2 क्षेत्र में जोनल टैक्सेशन ऑफिसर देवेन्द्र कुमार की टीम ने जैकमपुरा में एक प्रॉपर्टी को सील किया। इस पर नगर निगम का 899922 रूपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।

सीलिंग की कार्रवाई जोन-4 क्षेत्र में भी जारी रही। जोनल टैक्सेशन ऑफिसर दिनेश कुमार की टीम ने गांव इस्लामपुर तथा नाहरपुर रुपा में दो प्रॉपर्टीज को सील किया। इन पर लगभग डेढ़ करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। 

नगर निगम गुरुग्राम द्वारा प्रॉपर्टी मालिकों को आगाह भी किया गया कि वे अगर इसके बाद भी प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज को नीलाम करके प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली की जाएगी। हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों एवं खाली प्लॉटों का वार्षिक रुप से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। समय पर प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने पर 18 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है। 

Isha