हरियाणा: ऑनर किलिंग के 16 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई ये सजा, तड़पा- तड़पा कर युवक को उतारा था मौत के घाट

3/22/2022 4:01:22 PM

फतेहाबाद: फतेहाबाद के गांव ढिंगसरा के बहुचर्चित ऑनर किलिंग मामले में असभी 16 दोषियों सुंदरलाल, शेर सिंह, बलवान, विक्रम, भंवर सिंह उर्फ भंवरा, बलराज सिंह, नेकीराम, रवि, धर्मपाल उर्फ जागर, रवि, दलबीर, सुरजीत, श्रीराम, साहबराम, वेदप्रकाश, वीरूराम, विनोद कुमार, बलबीर सिंह को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने आजीवन कारावास की कैद व 11 हजार 500 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


नहर से बरामद हुआ था धर्मबीर का शव 
डोभी गांव का रहने वाला धर्मबीर प्राइवेट बस पर ड्राइवर था। निजी बस चलाता था। वहीं गांव मंगाली की सुनीता अपने मामा के घर हिसार के गांव शीशवाल में रहती थी। वह बस से आदमपुर पढ़ने जाती थी। धर्मबीर-सुनीता का प्यार यहीं से परवान चढ़ा।  दोनों ने मार्च 2018 में घर से भाग कर लव मैरिज कर ली। 1 जून 2018 को युवती के परिजन ढिंगसरा गांव पहुंचे और वहां पर हवाई फायर कर धर्मबीर और सुनीता का अपहरण कर लिया।  पुलिस ने युवती को सीसवाल से बरामद किया था, लेकिन युवक का कहीं कोई अता-पता नहीं चला था। उसके बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद से गुत्थी को सुलझाया तो सामने आया कि धर्मबीर की सीसवाल गांव में हत्या की गई थी। हत्या करने के बाद शव को नहर में फेंक दिया था। बाद में शव राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास सिद्धमुख नहर से बरामद हुआ था।


16 लोग दोषी करार
फतेहाबाद के ADJ कोर्ट ने 17 मार्च को 16 को दोषी करार दिया था। फतेहाबाद के न्यायिक इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, जबकि एक साथ 16 को सजा सुनाई जाएगी।  


 

तड़प तड़प कर तोड़ा था धर्मबीर ने दम 
पूछताछ में खुलासा हुआ कि धर्मबीर की हत्या बड़ी बर्बरतापूर्ण तरीके से की गई। अपहरण के बाद उसे गांव सीसवाल में ट्यूबवेल के कोठे पर लेकर गए थे। यहां पर उसको डंडों व रबड़ के पट्टों से बेरहमी से पीटा गया। वह दर्द से कराह कर बेसुध हो जाता। होश आने पर उसे फिर से पीटा जाता। धर्मबीर को जब भी प्यास लगती तो हत्यारे उसे ठंडा पानी पिलाते रहे, जिस कारण धर्मबीर ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था।

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Content Writer

Isha