अब दुष्कर्म का आरोप लगा मुकरना पड़ेगा भारी, पुलिस दर्ज करेगी FIR, हाईकोर्ट ने दिए ये अहम आदेश

3/3/2024 6:18:25 PM

चंडीगढ़: दुष्कर्म का आरोप लगाकर मुकरने पर अब धारा 182 के तहत केस चलेगा। यह आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया है। सेक्सटॉर्शन के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा कि दंडात्मक कानून यौन उत्पीड़न को रोकने के इरादे से बने थे। मगर कुछ लोग इनका धन उगाही के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। 
 
 पीड़िता का 12 लाख में करवाया समझौता
चरखी दादरी निवासी एएसआई सुनीता व एसआई राजबीर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी। इस मामले में उन पर आरोप है कि दुष्कर्म के मामले में आरोपी से पीड़िता का 12 लाख में समझौता करवाया और पीड़िता को चार लाख रुपये देकर बाकी आपस में बांट लिए। इस मामले में इनके अलावा पीड़िता की वकील और एक हेड कांस्टेबल भी आरोपी हैं। 

पीड़िता अपने बयान से मुकरी
समझौते के आधार पर पीड़िता अपने बयान से मुकर गई थी और मेडिकल भी नहीं करवाया था। गुप्त सूचना के आधार पर चारों के खिलाफ जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ लोग पैसों के लिए कानून का मजाक बनाने पर तुले हैं। यह मामला ऐसा है जहां पुलिस वाले जिन पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है और वकील को कोर्ट के अधिकारी हैं, उन्होंने न केवल दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले में समझौता होने दिया बल्कि उसमें हिस्सा भी लिया। 

क्या कहा हाईकोर्ट ने 
हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका का दायरा बढ़ा दिया और कहा कि लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, जहां बाद में पीड़िता आरोपों से मुकर जाती है। ऐसे में एक ओर पीड़िता पर दबाव न बने और दूसरी ओर कोई बेकसूर सेक्सटॉर्शन का शिकार न हो इसके लिए कुछ दिशा निर्देश हाईकोर्ट ने जारी किए हैं और आदेश की प्रति हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के डीजीपी को सौंपने का निर्देश दिया है।

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Isha