हनीप्रीत को कानूनन गोद नहीं ले सकता राम रहीम

9/5/2017 12:28:34 PM

सिरसा: 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम अौर हनीप्रीत को लेकर आए दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि राम रहीम का हनीप्रीत को गोद लेने का दावा गलत है। राम रहीम हनीप्रीत को गोद नहीं ले सकता था। कानून के अनुसार गोद लेने वाले बच्चे की उम्र 15 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। गोद लेने अौर गोद लिए जाने वाले की उम्र में 21 साल की अंतर होना चाहिए। दस्तावेजों को देखें तो डेरा प्रमुख का जन्म 1967 का है जबकि प्रियंका तनेजा उर्फ हनीप्रीत का जन्म 1982 का। दोनों की उम्र में महज 15 साल का अंतर है।

14 फरवरी 1999 को हनीप्रीत अौर विश्वास के साथ डेरे में ही शादी हुई। कुछ समय के बाद विश्वास ने हनीप्रीत अौर राम रहीम पर अवैध संबंध होने के आरोप लगाए। जिसके बाद डेरा प्रमुख ने सार्वजनिक रूप से हनीप्रीत को गोद लिए जाने की बात कही। हालांकि तब उसने 1990 में ही हनीप्रीत को गोद लेने का दावा किया था। 

वरिष्ठ अधिवक्ता संजय गोयल कानून की राय स्पष्ट करते हुए कहते हैं हनीप्रीत को गुरमीत गोद नहीं ले सकता। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 11 के भाग 3 व 4 में साफ लिखा है कि गोद लेने वाले से गोद लिया जाने वाला 21 साल छोटा होना चाहिए। सेक्शन 10 में लिखा गया है कि 15 साल तक के बच्चे को ही गोद लिया जा सकता है। इससे बड़ी उम्र के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकता है इसलिए गुरमीत कानून हनीप्रीत को गोद नहीं ले सकता था।