सुरक्षाकर्मी वापस लेने को लेकर हरियाणा सरकार की अर्जी पर सुरजेवाला को नोटिस

5/15/2018 9:48:49 AM

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला को हरियाणा में दी गई सुरक्षा वापस लेने वाली हरियाणा सरकार की अर्जी पर हाईकोर्ट ने सुरजेवाला को 6 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुरजेवाला की ओर से उनके वकील आर. कार्तिकेय ने नोटिस स्वीकार किया। दायर अर्जी में सरकार ने कोर्ट से सुरजेवाला की सुरक्षा में लगे 11 पुलिसकर्मी वापस लेने की अनुमति मांगी है। इससे पहले हाईकोर्ट के मार्च 2017 के आदेश पर सुरजेवाला को सुरक्षा दी गई थी। उस समय हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर सुरजेवाला की सुरक्षा में कोई भी बदलाव करना होगा तो पहले हाईकोर्ट की इजाजत ली जाए। 

हरियाणा पुलिस ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर कहा है कि सुरजेवाला को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। उसका स्थायी निवास दिल्ली में है। इस श्रेणी में 11 पुलिसकर्मी तैनात होते हैं लेकिन रणदीप को 22 पुलिसकर्मी मिले हैं जिसमें कैथल में 11 हरियाणा पुलिस के हैं। नियमों के तहत एक व्यक्ति को 2 सुरक्षा कवर नहीं दिए जा सकते। जब रणदीप को दिल्ली में वाई सुरक्षा है तो हरियाणा की सुरक्षा देने का कोई आधार नहीं। इसलिए हाईकोर्ट रणदीप की सुरक्षा में तैनात 11 पुलिसकर्मी वापस लेने की इजाजत दे। 

इससे पूर्व वर्ष 2017 में रणदीप सुरजेवाला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि उन्हें जान का खतरा है इसलिए उनको सुरक्षा दी जाए। उन्होंने हाईकोर्ट से अपील की थी कि उन्हें केंद्रीय सुरक्षा मुहैया करवाई जाए इस अपील पर हरियाणा सरकार ने उन्हें किसी भी प्रकार का बड़ा खतरा होने से इन्कार किया था जिसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। केंद्र ने उनको पहले सुरक्षा देने से इन्कार करते हुए बाद में कोर्ट के आदेश पर वाई श्रेणी की अस्थायी तौर पर सुरक्षा दी थी। केंद्र ने कोर्ट में इस सुरक्षा को जारी रखने का कोर्ट में आश्वासन दिया था। इस पर संतुष्टि जताते हुए याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि उनकी मांग पूरी हो गई है।

Nisha Bhardwaj