9 साल की बच्ची के साथ रेप के दोषी को 21 साल की सजा

2/3/2018 7:27:33 PM

रेवाड़ी(पवन कुमार):  रेवाड़ी अदालत ने 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले शख्स को 21 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। न्यायधीश फलिप शर्मा की अदालत ने ये फैसला सुनाया गया हैं।

गौरतलब है कि 19 अप्रैल 2017 को महिला थाने में केस दर्ज किया गया था कि रामपुरा थाना क्षेत्र में चौथी कक्षा में पढने वाली एक 9 साल की बच्ची के साथ उसके पडोसी दुकानदार सुभाष ने दुष्कर्म किया था। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कोर्ट में पेश किया था। अब अदालत ने 50 वर्षीय सुभाष को 21 साल की सजा और 15 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।

दोषी सुभाष को धारा 6 पोक्सो एक्ट में 20 साल की सजा दस हजार का जुर्माना और धारा 506 के तहत जान से मारने की धमकी देने पर एक साल की सजा और पांच हजार रूपए जुर्माना का दंड देने का फैसला सुनाया है। दोषी दुकानदार ने बच्ची को  टॉफी देने का लालच देकर दुकान में खींचा और उसके साथ दुष्कर्म किया था।