अपहरण के बाद रेप के दोषी को मिली 10 साल कैद, 25 हजार जुर्माना

11/17/2018 3:46:35 PM

नूंह मेवात(ऐके बघेल): मेवात जिले में नाबालिग लड़की से अपहरण के बाद रेप किए जाने का मामला सामने आया था। जिसका मामला नूंह अदालत ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुमुद गुगनानी की कोर्ट में चला। जिसमें आशु पुत्र निवाज खां निवासी खानपुर थाना नगीना नूंह को आईपीसी धारा के तहत 363, 366 ए के तहत 10 की सजा मिली है। साथ ही 25,000 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। 

इसके अलावा दो अन्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस आरोपी को धारा 363 में 5 साल वह 10,000 रुपये का जुर्माना तथा धारा 366 में 5 साल वह 15,000 रुपये का जुर्माना तथा 6 पॉस्को में 10 वर्ष की सजा सुनाई गई।

Rakhi Yadav