लालबत्ती मामला:स्टीकर व सर्टीफिकेट जमा करवाने के आदेश

5/7/2017 9:22:25 AM

सोनीपत (संजीव दीक्षित):लाल, नीली व नारंगी बत्ती इतिहास का हिस्सा हो चली हैं। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के बाद अब राज्य सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने भी पत्र जारी कर अधिकारियों के अलावा लाल, नीली व नारंगी बत्ती का इस्तेमाल करने वाले विभाग प्रमुखों को पत्र जारी कर आदेश दिए कि इन बत्तियों से संबंधित स्टीकर व सर्टीफिकेट तुरंत प्रभाव से ट्रांसपोर्ट कार्यालय में जमा करवाए जाएं। यह पत्र ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने शुक्रवार को जारी किया। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट की ओर से उन विभागों की सूची भी जारी की है जिन्हें बहुरंगी बत्ती जारी की जानी है। 

खास बात यह है कि अब पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा आपातकालीन स्थितियों से निपटने वाले विभागों को ही बत्तियां जारी की जाएंगी। इन विभागों को नए नियमों के अनुरूप स्टीकर व सर्टीफिकेट जारी किए जाएंगे। 1 मई से देशभर में लाल, नीली व नारंगी बत्ती पर प्रतिबंध लगाते हुए केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था। इस संबंध में राज्य सरकारों की बत्ती संबंधी शक्तियों में भी कटौती की थी। अब महज बहुरंगी बत्ती का ही इस्तेमाल किया जाएगा, वह भी कुछ विशेष परिस्थितियों में। यहां तक पुलिस की ओर से बत्ती के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने चंडीगढ़ से विभिन्न विभागाध्यक्षों व अधिकारियों को पत्र जारी किया है, जिसमें लाल बत्ती के इस्तेामल से संबंधित स्टीकर व प्रमाण पत्र शीघ्र ट्रांसपोर्ट विभाग के जिला कार्यालयों में जमा करवाने के आदेश दिए हैं। 

इन विभागों को जारी होंगी बहुरंगी बत्ती 
बहुरंगी बत्ती जिन विभागों या अधिकारियों को जारी की जाएंगी उनमें कानून व्यवस्था बनाए रखने में ड्यूटी के समय पुलिस, सुरक्षा बल, पैरामिलिट्री फोर्स, दमकल, किसी भी प्रकार की आपदा को काबू करने वाले विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। इन अधिकारियों को जो बत्ती जारी की जाएगी, उसमें लाल, नीला व सफेद रंग चिन्हित होगा। एक अधिकारी को एक ही स्टीकर व एक सर्टीफिकेट जारी होगा। खास बात यह है कि उक्त शर्तों के अनुसार ड्यूटीरत गाडिय़ों पर ही बत्ती लगाने की शर्त होगी। बिना ड्यूटी के गाड़ी पर बत्ती मिली तो चालान होगा।