स्टेट हाईवे पर आने वाले बार संचालकों को मिलेगी राहत

7/20/2017 11:24:37 AM

चंडीगढ़ (पांडेय):सुप्रीमकोर्ट के आदेशों पर नैशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर दायरे में शराब परोसने पर लगी पाबंदी को हटाने के लिए अब हरियाणा सरकार भी मंथन में जुट गई है। हालांकि सरकार को अभी सुप्रीमकोर्ट के रिव्यू आदेशों के फैसले की कापी मिलने का इंतजार है, लेकिन सरकार ने सिर्फ स्टेट हाइवे को डी-नोटिफाई करने का ही फैसला लिया है। सरकार के उच्चपदस्थ सूत्रों की मानें तो राज्य सरकार किसी भी तरह से नैशनल हाइवे को डी-नोटिफाई नहीं कर सकती है। लिहाजा प्रदेश के स्टेट हाइवे स्थित होटलों में बंद पड़ी बार को दोबारा से खोलने का मौका मिल सकता है। 

बताया गया कि सुप्रीमकोर्ट के रिव्यू फैसले को लागू करने को लेकर विभाग के पास कई जिलों के प्रतिनिधिमंडल की ओर से पत्र भेजा गया था। जिसके तहत हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग ने वीरवार को अहम मीटिंग बुलाई है, जिसमें आंशिक तौर से स्टेट हाइवे को डी-नोटिफाई करने का फैसला लिया जा सकता है।  स्टेट हाइवे को डी-नोटिफाई करने को लेकर आज हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में एक अहम मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में करनाल, रोहतक और यमुनानगर के डी.ई.टी.सी. एक्साइज, लोक निर्माण विभाग के एस.ई. और इंजीनियर इन-चीफ शामिल होंगे। इस बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव आबकारी एवं कराधान विभाग के संजीव कौशल ने बताया कि सुप्रीमकोर्ट के नए आदेशों की कापी अभी तक नहीं मिली है। फिलहाल स्टेट हाइवे पर स्थित होटल बार को खोलने के लिए वीरवार को मीटिंग बुलाई गई है।

शराब ठेकों को नहीं मिलेगी राहत
सरकार की इस कवायद में शराब ठेकों को 500 मीटर के दायरे से कम नहीं किया जाएगा। बताया गया कि इस प्रक्रिया में सिर्फ बार को ही शामिल किया गया है।