मौजूदा कानून अनुसार संजय कोठारी 14 महीने तक ही रह सकेंगे सी.वी.सी.- एडवोकेट हेमंत
punjabkesari.in Saturday, Apr 25, 2020 - 04:10 PM (IST)
चड़ीगढ़ (धरणी) : आज भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने निवर्तमान सचिव संजय कोठारी, जो हरियाणा कैडर के 1978 बैच के रिटायर्ड आई.ए.एस. अधिकारी है, उनको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर- सी.वी.सी.) के पद की शपथ दिलाई। लिखने योग्य है कि आज से करीब दो माह पूर्व फरवरी, 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी थे, उन्होंने कोठारी को सी.वी.सी. के पद पर नियुक्त करने सम्बन्धी निर्णय लिया था एवं इसी सम्बन्ध में केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जिनके अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग आता है, उनके द्वारा कोठारी को सी.वी.सी. नियुक्त करने सम्बन्धी गजट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है।
फिलहाल इस विषय पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि मौजूदा केंद्रीय सतर्कता कानून, 2003 की धारा 5 के अनुसार सी.वी.सी. और वी.सी. (सतर्कता आयुक्त ) इस पद पर चार वर्ष की अवधि या अपनी 65 वर्ष की आयु तक बना रह सकता हैं। उन्होंने बताया कि चूँकि कोठारी की जन्म तिथि 24 जून 1956 है, इसलिए वह अगले वर्ष 23 जून, 2021 अर्थात करीब 14 महीने तक इस पद पर रहेंगे। जब जुलाई, 2017 में रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने, तो केंद्र सरकार को मोदी सरकार ने सर्वप्रथम दो वर्ष के लिए कोठारी को राष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया था एवं गत वर्ष जुलाई, 2019 में उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के कार्यकाल अर्थात जुलाई, 2022 तक ही बढ़ा दिया गया था। अब कोठारी के स्थान पर असम-मेघालय 1980 बैच के रिटायर्ड आई.ए.एस. अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति के कार्यकाल तक उनका सचिव लगाया गया है।
हेमंत ने आगे बताया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग में कोठारी के अलावा इस समय केवल एक सतर्कता आयुक्त हैं, जो बीते वर्ष जून, 2019 से कार्यवाहक सी.वी.सी. के तौर पर कार्य कर रहे हैं और संयोगवश वह भी हरियाणा कैंडर के 1979 बैच के रिटायर्ड आई.पी.एस. अधिकारी शरद कुमार हैं जिन्हे जून, 2018 में आयोग में सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया था। चूँकि शरद की जन्म तिथि 28 अक्टूबर 1955 हैं। इस प्रकार वह 27 अक्टूबर, 2020 तक अपने पद पर रहेंगे। मौजूदा कानूनन अनुसार आयोग में सी.वी.सी के अलावा दो सतर्कता आयुक्त ही नियुक्त हो सकते है।