60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु वाले निशक्त कर्मचारियों को मिलेंगे पहले वाले लाभ

7/7/2018 11:01:22 AM

चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु वाले सभी निशक्त कर्मचारी वरिष्ठïता-सह-मैरिट आधार पर पदोन्नति सहित अन्य सभी ऐसे लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं जो उन्हें 58 वर्ष की आयु से पहले सेवाकाल के दौरान प्राप्त थे।सामान्य प्रशासन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने 70 प्रतिशत और इससे अधिक की निशक्तता वाले सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया है। 

उन्होंने बताया कि इस संबंध में 19 जुलाई, 2016 से लागू हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 143 में आवश्यक प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों तथा उपायुक्तों को इससे संबंधित नियमों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

Deepak Paul