9 साल की दिव्यांग बच्ची से हैवानियत करने वाले आरोपी को 10 साल की कैद

7/17/2018 10:22:13 AM

रेवाड़ी (वधवा): रामपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 9 साल की अपाहिज बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की अदालत ने 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। 

उल्लेखनीय है कि यह पीड़ित बच्ची 30 जनवरी की शाम को अपने घर के निकट खेल रही थी। अचानक ही वह वहां से गायब हो गई। परिवार के सदस्यों को बच्ची नहीं मिली तो उसकी तलाश शुरू की थी। वे उसको ढूंढते हुए पड़ोसी युवक योगेश उर्फ मिंटू के घर जा पहुंचे। वहां उसके टॉयलेट की लाइट जली हुई थी। संदेह होने पर परिजनों जब टॉयलेट का दरवाजा खोला तो योगेश उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। परिजनों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। 

महिला थाना पुलिस ने मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट व सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। अदालत ने सभी गवाहों के बयान व पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी योगेश को 10 साल की कैद व 11 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। 

Nisha Bhardwaj