राइस मिलरों को देनी होगी 75 प्रतिशत बैंक गारंटी:  कर्ण देव काम्बोज

3/17/2018 12:43:21 PM

चंडीगढ़(ब्यूरो): खाद्य, नागरिक आर्पूति और उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री कर्ण देव काम्बोज ने बताया कि पिछले वर्षों के दौरान राइस मिलरों द्वारा की गई चूक को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि खरीफ मौसम 2018-19 के दौरान राइस मिलरों को अपने आबंटित धान की कुल राशि की 75 प्रतिशत बैंक गारंटी देनी होगी। 
 

इससे सरकार को राइस मिलरों द्वारा राइस मिलिंग में किए गए जा रहे डिफाल्ट के कारण सरकारी खजाने को होने वाले नुक्सान की भरपाई करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये निर्णय आगामी खरीफ मौसम 2018-19 से लागू होंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने आगामी खरीफ मौसम 2018-19 के लिए राज्य में मिलों को धान के आबंटन की 8000 मीट्रिक टन की अधिकतम सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है। 

उन्होंने बताया कि यह छूट उन मिलों को प्रदान की जाएगी, जिन्होंने पिछले वर्षों के दौरान कोई चूक नहीं की है और अगर किसी कारणवश चावल बकाया रह गया था तो उसकी पूर्ण राशि सरकार के राजकोष में जमा करवा दी है। 
 

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