राइट टू सर्विस कमीशन ने एचएसवीपी की 43 सेवाओं की अधिसूचित

12/9/2021 11:24:52 AM

चंडीगढ़(चन्द्र शेखर धरणी): सरकारी विभागों में जनता के काम समयबद्ध तरीके से पूरे हों, इसके लिए हरियाणा सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में राइट टू सर्विस कमीशन ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की 43 सेवाओं को अधिसूचित किया है। इससे सरकारी कर्मचारियों को तय समय अवधि में ही सेवाएं देनी हैं। अब एचएसवीपी की अधिसूचित सेवाओं की सूची 16 से बढ़कर 43 हो गई है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा राइट टू सर्विस कमिशन के मुख्य आयुक्त श्री टीसी गुप्ता ने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 43 सेवाओं में महत्वपूर्ण सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। राइट टू सर्विस के तहत कब्जा प्रमाण पत्र जारी के लिए 3 दिन, अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन, सड़क की सफाई के लिए 5 दिन, पार्क व बागवानी की मरम्मत के लिए 7 दिन की समय अवधि रखी गई है।

टीसी गुप्ता ने बताया कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और एचएसवीपी के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से और अधिक सेवाओं को जोड़ा गया है। लोगों के दैनिक जीवन पर असर डालने वाली कुछ महत्वपूर्ण अधिसूचित सेवाओं के वितरण की समय-सीमा को भी काफी कम कर दिया गया है, जैसे कि मृत्यु के मामले में स्थानांतरण अनुमति पत्र जो पहले 45 दिनों में दिया जाता था, उसका समय घटाकर 4 दिन कर दिया गया है। पुनःआवंटन पत्र जो पहले 30 दिन में जारी होता था, उसकी समयावधि घटाकर 4 दिन कर दी गई है। वाहन डीड को जारी करने की समयावधि 20 दिन से 5 दिन, फ्रैश आवासीय भवन योजना की समयावधि 30 दिन से 3 दिन, नो-ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करने की समयावधि 10 दिन से 3 दिन कर दी गई है। 

गुप्ता ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सेवाएं अधिसूचित होने से आम जनता को लाभ मिलेगा। गुप्ता ने बताया कि हाल ही में राज्य सरकार ने ऑटो अपील सिस्टम लागू किया है, जो सेवाओं के वितरण की प्रक्रिया में मल्टी चैक करने की दिशा में राज्य सरकार की एक बहुत ही मजबूत पहल है। यह प्रणाली संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करती है।

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Content Writer

Isha