हड़ताल खत्म, 18 दिनों बाद सड़कों पर दौड़ी रोडवेज की बसें

11/3/2018 11:13:36 AM

जींद (विजेंद्र कुमार): 720 प्राइवेड बसों को परमिट देने के विरोध में 16 अक्टूबर को शुरू हुई हड़ताल अाखिरकार 18वें दिन हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद खत्म हो गई। इसके बाद कई दिनों से परेशानी झेल रही अाम जनता और सरकार ने राहत की सांस ली। हड़ताल खत्म होने के बाद अाज रोडवेज की बसें सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आईं। हालांकि, कुछ रोडवेज बसें खराब हो चुकी हैं, जो अभी तक बस स्टैंड पर ही खड़ी हैं।

गौरतलब है कि शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी की कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने रोडवेज कर्मचारियों के साथ-साथ दूसरी कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों को पेश होने को कहा था। कोर्ट ने कर्मचारियों को 3.15 तक हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया था। इसके बाद ही कर्मचारियों ने कोर्ट को हड़ताल खत्म करने का आश्वासन दिया और कहा कि शनिवार से हरियाणा रोडवेज की बसें सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। 

जानकारी के अनुसार, गुरुवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला लिया था कि रोडवेज से जुड़े सभी मुद्दों की सुनवाई उनके कोर्ट में होगी। हाईकोर्ट ने रोडवेज यूनियन व अन्य कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों को तलब किया था। इन्हें शुक्रवार को कोर्ट में मौजूद रहने के आदेश दिए गए थे।


गुरुवार को चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी एवं जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ के समक्ष एडवोकेट अरविंद सेठ ने पिछले कई दिनों से हरियाणा रोडवेज कर्मियों द्वारा की गई हड़ताल की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि इस वजह से परिवहन व्यवस्था ठप्प पड़ी है। हड़ताल में अन्य विभागों के कर्मचारी भी शामिल होने लगे हैं। इससे राज्य में बिजली, पानी और शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है।



चीफ जस्टिस ने इसे गंभीर मुद्दा करार देते हुए दोपहर दो बजे सुनवाई तय की और उस दौरान एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन को पेश होने को कहा। मामले में अनुपम गुप्ता को हाईकोर्ट का सहयोग किए जाने के लिए नियुक्त किया गया था। गुरुवार दोपहर दो बजे याचिका पर सुनवाई हुई तो हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने बताया कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के समक्ष मामला चल रहा है। 

पिछले वर्ष रोडवेज यूनियन ने हाईकोर्ट को हड़ताल पर नहीं जाने का आश्वासन दिया था। बावजूद इसके यूनियन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। सिंगल बेंच ने अब यूनियन के नेताओं के खिलाफ अवमानना के तहत सुनवाई आरंभ कर दी है। चीफ जस्टिस ने इस जानकारी के बाद सिंगल बेंच के समक्ष चल रही मुख्य याचिका और अवमानना याचिका को भी अपने पास सुनवाई के लिए मंगवा लिया। 

Deepak Paul