आर.टी.आई. में खुलासा, देशभर के 16 रेलवे जोनों में से 499 स्टेशन है नोटिफाइड

2/26/2020 11:37:33 AM

अम्बाला (रीटा) : गत दिनों भारत सरकार के गजट में रेल मंत्रालय के अधीन आने वाले रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन प्रकाशित की गई, जिसमें देशभर के 16 रेलवे जोनों में से 499 रेलवे स्टेशनों को नोटिफाइड स्टेशन अर्थात अधिसूचित स्टेशन दर्शाया गया है और जिनमें उत्तर रेलवे के 88 रेलवे स्टेशनों का नाम है। यही नहीं इसमें अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन का नाम भी शामिल है। यह अधिसूचित स्टेशन का दर्जा 25 फरवरी 2020 से अगले 6 माह तक प्रभावी रहेगा।

ऐसी गजट अधिसूचना रेलवे एक्ट, अधिनियम 1989 की धारा 89 (1) के तहत केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा वर्ष में 2 बार फरवरी और अगस्त माह में जारी की जाती है। बता दें कि 6 महीने पूर्व 14 अगस्त 2019 को भी 512 रेलवे स्टेशनों को भी अधिसूचित स्टेशन घोषित किया गया था और उससे पहले फरवरी, 2019 में। इसी प्रकार से 527 रेलवे स्टेशनों को इसी प्रकार अधिसूचित किया गया था। 

आर.टी.आई. याचिका दायर कर मांगी जानकारी
अम्बाला शहर निवासी तथा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने जब बीते वर्ष फरवरी, 2019 में उक्त अधिसूचना का अध्ययन किया तो वह यह देखकर हैरान रह गए कि इसमें न तो अम्बाला कैंट और न ही अम्बाला शहर के रेलवे स्टेशन का नाम था। जिसके बाद हेमंत ने गत वर्ष रेल मंत्रालय में आर.टी.आई. याचिका दायर कर अम्बाला के रेलवे स्टेशनों के उक्त सूची में न शामिल के बारे में सम्पूर्ण जानकारी मांगी।

हालांकि, मंत्रालय ने जवाब में मात्र उन्हें रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 89 (1) की प्रति भेजी और 11 वर्ष पुरानी फरवरी, 2009 में जारी नोटिफिकेशन की कापी भेजी जब अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन का नाम उक्त सूची में डाला गया था। हालांकि, यह भी सत्य है कि अगस्त, 2012 के बाद जारी नोटिफिकेशनों से अम्बाला कैंट का नाम इस सूची से हटा दिया गया था। गत वर्ष 2019 में हेमंत ने रेल मंत्री पियूष गोयल को अम्बाला के रेलवे स्टेशनों के इस लिस्ट में शामिल न होने पर लिखकर अत्यंत खेद भी जताया।

हेमंत ने बताया कि इस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार का रेल मंत्रालय देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों को अधिसूचित स्टेशन घोषित कर सकती है जिसके द्वारा इन स्टेशनों पर से रेलवे द्वारा ढोया जाने वाला माल एवं अन्य सामान, जो अन्य रेलवे स्टेशनों तक पहुंचाने के लिए बुक किया जाता है, वह इन अधिसूचित स्टेशनों से अति शीघ्र एवं बिना किसी भी विलम्ब के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए उठा लिया जाता है। ऐसे रेलवे स्टेशनों का चयन केंद्र सरकार कुछ निर्धारित पैमानों के आधार पर करती है।

इस सूची में आने के बाद निश्चित तौर पर उस रेलवे स्टेशन का दर्जा बढ़ जाता है। क्योंकि यहां से जाने वाला माल बिना विलम्ब के उठा लिया जाता है एवं तय समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। किसी रेलवे स्टेशन को अधिसूचित स्टेशन के तौर पर घोषणा एक बार में अधिकतम 6 माह के लिए ही हो सकती है जोकि वर्तमान में 25 फरवरी 2020 से आगामी 25 अगस्त 2020 तक प्रभावी होगी। हालांकि, इसे बाद में 6-6 माह के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है। 

Isha