जेल में बंद संत रामपाल को टी.वी. की सुविधा न देने पर सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ याचिका दायर

5/15/2018 8:23:25 PM

चंडीगढ़ (धरणी ): हिसार सेंट्रल जेल में बंद कथित संत रामपाल ने अब जेल में उसे टी.वी. देखने की सुविधा नहीं दिए जाने को लेकर हाई कोर्ट में हिसार जेल के सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर कर दी है । जस्टिस आर.एन. रैना ने रामपाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए हिसार सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट को 30 मई के लिए अवमानना को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।

रामपाल ने एडवोकेट शाहबाज इन्दर सिंह के जरिए हाई कोर्ट में दायर अवमानना याचिका में बताया है कि वह 19 नवंबर 2014 से हिसार की सेंट्रल जेल में बंद है । उसे जेल में तीन वर्ष 7 महीनों से जयादा का समय हो चुका है । उसने गत वर्ष हिसार जिला अदालत में जेल में ही केबल कनेक्शन के साथ टी.वी. देखने की सुविधा दिए जाने की मांग की थी। गत वर्ष 1 अगस्त को हिसार के एडिशनल सेशन जज ने उसकी याचिका को स्वीकार करते हुए जेल सुपरिंटेंडेंट को आदेश दिए थे की वह रामपाल को उस बैरक में रखें जहां टी.वी. देखे जाने की सुविधा हो।

जिला अदालत के इस फैसले के बाद सरकार ने दोबारा जिला अदालत में अर्जी दायर कर कहा था कि सुरक्षा कारणों के चलते रामपाल को अन्य किसी जगह नहीं रखा जा सकता है । 22 अगस्त को फिर जिला अदालत ने सरकार को आदेश दिए थे कि रामपाल को उसी जगह टी.वी. देखे जाने की सुविधा दी जाये जहां वह रह रहा है ।

अब रामपाल ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि हिसार की जिला अदालत के गत वर्ष अगस्त में दिए गए आदेशों के बावजूद अब तक सरकार और जेल प्रबंधन ने उसे जेल में केबल कनेक्शन के साथ टी.वी. की सुविधा ही नहीं दी है। जेल प्रबंधन ने अदालत के आदेशों की साफ तौर पर नाफरमानी की है  जोकि सीधे तौर पर अदालत की अवमानना का मामला बनता है।  लिहाजा अब रामपाल ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर उसे जेल में केबल कनेक्शन के साथ टी.वी. देखे जाने की सुविधा दिए जाने की हाई कोर्ट से मांग की है। हाई कोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार सहित हिसार जेल के सुपरिंटेंडेंट को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।

Shivam