सरपंच के बेटे व भतीजे के हत्यारे 2 भाइयों सहित 11 को उम्रकैद

12/22/2017 11:12:40 AM

सोनीपत(ब्यूरो):अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डी.एन. भारद्वाज की अदालत ने गांव बजाना कलां में चुनावी रंजिश के चलते महिला सरपंच के पुत्र व भतीजे की गोली मारकर हत्या करने के मामले में 2 सगे भाइयों सहित 11 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 3 दोषियों पर 65-65 हजार व 8 को 60-60 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। गांव बजाना कलां निवासी ईश्वर ने 26 मई, 2013 को गन्नौर पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी मां शकुंतला गांव की सरपंच है। उसने बताया था कि 26 मई, 2013 को वह तथा उसका भाई जगमेंद्र खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान उसका छोटा भाई सुरेंद्र (32) अपनी बाइक पर सवार होकर उनके पास आया था।

इसी दौरान स्कार्पियो, स्वीफ्ट कार तथा एक बाइक पर सवार दर्जन भर हमलावर उनके खेत में पहुंच गए थे। उन्होंने वहां पर सुरेंद्र के साथ हाथापाई की और उसे जबरन स्कार्पियो में डाल लिया था। वह गांव की तरफ  भाग गए थे। ईश्वर ने बताया था कि इस बीच उसने अपने चचेरे भाई सत्यवान को मामले से अवगत करवाया था। इसके बाद वह भी जगमेंद्र के साथ बाइक पर उनके पीछे चल दिया था। उसने बताया था कि हमलावरों ने गांव में पहुंचने पर सुरेंद्र को कार से उतार कर गोली मार दी थी। इसी दौरान बीच बचाव के लिए पहुंचे सत्यवान को भी उन्होंने गोली मार दी थी। बाद में हमलावर अपने वाहनों से मौके से फरार हो गए। इसमें सुरेंद्र व सत्यवान की पी.जी.आई. खानपुर में ले जाते समय मौत हो गई थी।

अदालत ने दोषियों को दी सजा, महिलाओं को किया बरी
ईश्वर ने बताया था कि चुनावी रंजिश के चलते ही उसके भाइयों की हत्या की गई है। पुलिस ने ईश्वर की शिकायत पर गांव के ही बिजेंद्र पुत्र माइधन, राजबीर पुत्र माइधन, पंजाब पुत्र राजबीर, अनूप पुत्र राजबीर, संदीप पुत्र ओमपाल, सुदेश पत्नी बिजेंद्र, राजबीर की पत्नी व बिजेंद्र का पुत्र तथा कासंडा निवासी घीसू तथा अन्य के खिलाफ  हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में आरोपी महिलाओं सहित बिजेंद्र, उसके भाई राजबीर, राजबीर के पुत्र पंजाब व अनूप, संदीप, गांव फरमाणा माजरा निवासी सुरेंद्र उर्फ  सुंदरा, रोहतक के गांव लाखु बवाना निवासी सुरेश, कासंडा निवासी सुरेश, रिठाल निवासी राजेश, निजामपुर माजरा निवासी सुरेंद्र, मुंडलाना निवासी मोहित को काबू किया था। अदालत ने आरोपी महिलाओं को बरी कर दिया। वहीं अन्य सभी 11 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इनमें बिजेंद्र, सुरेंद्र उर्फ  सुंदरा व संदीप को हत्या, अपहरण, मारपीट व हथियार रखने के दोष में उम्रकैद व 65-65 हजार रुपए जुर्माना किया है। अन्य 8 दोषियों को हत्या, अपहरण व मारपीट का दोषी मानते हुए 60-60 हजार रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना न देने पर एक-एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।