सतलोक आश्रम प्रकरण: अभियोग 429 में रामपाल की पेशी,अगली सुनवाई 19 फरवरी को

1/23/2018 10:50:10 AM

हिसार(ब्यूरों): सतलोक आश्रम प्रकरण में दर्ज हत्या के मामले में आश्रम संचालक रामपाल और अन्य आरोपियों की जेल में लगी अदालत में हाजिरी लगाई गई। इस मामले में आज 3 गवाहियां हुईं। ये तीनों गवाहियां पुलिस कर्मचारियों की हुईं। बता दें कि पिछली बार 3 गवाहियां पुलिस कर्मचारियों की और 1 गवाही सेवानिवृत्त बी.डी.पी.ओ. की हुई थी। अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।

गौरतलब है कि बरवाला पुलिस ने 19 नवम्बर, 2014 को अभियोग नंबर 429 दर्ज किया था। इस आश्रम पर शव मिलने, हत्या और षड्यंत्र रचने का केस दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने धारा 302, 343 व 120 बी के तहत रामपाल, प्रीतम, बिल्लू, राजेंद्र, बिजेंद्र, सावित्री, बबीता व पूनम आदि के खिलाफ केस दर्ज किया था। 
आज जेल-वन में लगी अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई। 

आश्रम संचालक रामपाल की भी वीडियो कान्फ्रैंसिंग के जरिए हाजिरी लगाई गई और अन्य आरोपियों को पेश किया गया। सुनवाई के दौरान ए.एस.आई. राकेश रानी, एस.आई. राधेश्याम, एस.आई. ओमप्रकाश की गवाहियां हुईं। इन गवाहों से वकीलों ने सवाल-जवाब किए। वहीं, पेशी के मद्देनजर आज रामपाल के कई समर्थक यहां पहुंचे। ये समर्थक रेलवे स्टेशन, पी.एल.ए. एरिया, डाबड़ा चौक पुल के नीचे, जिमखाना क्लब के सामने बैठे रहे। रेलवे स्टेशन पर दोपहर के वक्त रामपाल अनुयायियों की संख्या 
ज्यादा थी।

सतलोक आश्रम संचालक रामपाल की आज अदालत में पेशी होगी। यह पेशी बरवाला थाना में दर्ज अभियोग 443 में होगी। यह आश्रम में निर्धारित संख्या से ज्यादा सिलैंडर पाए जाने का मामला है। इस केस में अकेले रामपाल पर ही केस है।