बस ने अपने ही स्कूल के छात्र को रौंदा, मौत

2/8/2023 9:13:12 PM

नूंह, (ब्यूरो): होडल रोड अड़बर गांव के बस स्टैंड पर नूंह जिले के सतपूतियाका गांव स्थित निजी स्कूल हाजी बक्शी मेमोरियल पब्लिक स्कूल की बस ने अपने ही स्कूल में पढऩे वाले पहली क्लास के छात्र अबरार को रौंद दिया। जिस की मौके पर ही मौत हो गई। शिकायतकर्ता मृतक के चाचा निसार अहमद निवासी ग्राम अड़बर ने थाना सदर नूंह में बताया कि उसका भतीजा अबरार कक्षा पहली का छात्र है। जो कि स्कूल की बस में आता-जाता है जो सोमवार को स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल की उपरोक्त बस में घर के लिए समय करीब पौने तीन बजे अड़बर आया जो घर के पास बस से नीचे उतर रहा था। इतने में ही बस ड्राईवर आबिद ने अचानक लापरवाही से बस को तेज रफ्तार में आगे बढा दिया। जिससे मेरा भतीजा बस के पिछले टायरों के नीचे आ गया और गाड़ी सिर के ऊपर से निकल गई जिसकी मौके पर ही मौत हो गई।

 

यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं निजी स्कूल के वाहन:

निजी स्कूल की बसों में यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां निजी स्कूल वाहनों पर जो कायदे कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू किए गए हैं। उसकी स्कूल प्रबंधन द्वारा खुलेआम धज्जियां उड़ाकर स्कूली बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल बस में ना तो क्लीनर नजर आता है और ना ही सहायक। 52 सीटर बस में 75 बच्चों को बिठाया जा रहा हैं। निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन भी नहीं किया जा रहा है।

 

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी का कहना :

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी मुकेश यादव का कहना है कि गाइडलाइन के तहत स्कूली वाहन में सीसी कैमरे, जीपीएस सिस्टम, मेडिकल किट व दो दरवाजे लगाए जाना अनिवार्य किया गया है। स्कूल बस के में फर्स्ट एड बॉक्स, अग्नि मिशन, ड्राइवर क्लीनर व बच्चों को उतारने-चढ़ाने अटेंडेंट व उसकी मानिंटरिंग के लिए स्कूल के शिक्षक का वाहन में उपलब्ध होना प्रमुख हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर स्कूल बस में छात्रा भी बैठी है तो महिला अटेंडेट भी होना अनिवार्य है।

Content Writer

Pawan Kumar Sethi