डेरा प्रमुख पर फैसले को लेकर धारा-144 लागू, केंद्र सरकार से की और कंपनियों की मांग

8/22/2017 4:33:30 PM

चंडीगढ़:प्रदेश में सुरक्षा के मद्देनजर सभी जिलों में धारा-144 लागू कर दी है। इसके तहत किसी भी प्रकार का हथियार या असला रखना प्रतिबंधित है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राम निवास ने बताया कि डेरा प्रेमियों के नाम जो चर्चा घर हैं, वहां पर संपर्क किया गया है। उसके साथ ही किसी भी प्रकार का लाठी, डंडा जैसी कोई भी चीज रखना प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव राम निवास ने डेरा प्रेमियों से अपील करते हुए कहा है कि वे कोई ऐसा कदम न उठाएं, जिससे डेरे की छवि पर दाग लगे।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को 115 अर्धसैनिक बलों की कंपनियों की और मांग की गई है। इसके साथ ही प्रदेश में पुलिस कमिर्यों की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है और होमगार्ड को भी कॉल आर्डर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शरारती तत्वों पर पूरी नजर रखी जा रही है और जो भी शरारती तत्व दिखाई दिया उनके अपराध पूर्व गिरफ्तारी के आदेश दे दिये गए हैं। डयूटी मजिस्ट्रेट को तैनात कर दिया गया है और उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जगह जगह पर क्रेन, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की है, इसके साथ ही अधिकारियों को स्थिति के अनुसार आवश्यक कदम उठाने के ओदश दिए गए हैं।