हरियाणा के कई जिलों में धारा 144 लागू, जानें क्या करने पर रहेगी पूरी तरह पाबंदी

8/22/2022 9:41:01 PM

जींद: हरियाणा में लम्पी बीमारी के बढ़ते प्रकोप के कारण कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत पशु मेलों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। बता दें कि इस समय प्रदेश में लम्पी स्किन बीमारी की चपेट में आने वाले पशुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। आए दिन बड़ी संख्या में पशु लम्पी के कारण दम भी तोड़ रहे हैं। इसलिए अलग-अलग जिलों में धारा 144 लागू कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

 

 

पशुओं के शव को दफनाने के लिए निर्देश जारी

 

जींद में भी जिला उपायुक्त द्वारा धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत जिले में पशु मेलों पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है। इसके अलावा बीमारी को मद्देनजर रखते हुए पशुओं को एक से दूसरी जगह पर लाने व ले जाने की भी मनाही है। इसी के साथ चरवाहे व ग्वालों पर जिले में प्रवेश करने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा गौशाला संचालकों से भी आह्वान किया जा रहा है कि किसी कारणवश गौवंश की मौत होने पर शव को 8 से 10 फीट गहरे गड्ढे में ही दफनाया जाए। 

 

 

संक्रमण वाले एरिया से पशु ना खरीदने की दी जा रही सलाह

 

पशुपालन विभाग द्वारा भी पशुपालकों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। पशुओं में बीमारी के लक्षण प्रतीत होने पर नजदीक के पशु अस्पताल से पशु का इलाज करवाने की सलाह दी जा रही है। इसी के साथ गौशाला संचालकों से भी पशुओं की देखभाल में सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। लम्पी स्किन संक्रामक बीमारी है, इसलिए जिस पशु में इस बीमारी के लक्षण दिखें, तो पशुओं को एहतियात के तौर पर एक दूसरे से दूर रखना जरूरी है। इसी के साथ रोग प्रभावित क्षेत्र से पशु ना खरीदने की भी सलाह दी जा रही है।

 

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Content Writer

Gourav Chouhan