हथियार के बल पर लूट करने वाले को 7 साल की कैद
punjabkesari.in Friday, Nov 14, 2025 - 11:08 PM (IST)
गुड़गांव, (ब्यूरो): हथियार के बल पर मोबाइल छीनने की घटना को अंजाम देने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष की कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 की 27 जुलाई को उद्योग विहार थाना पुलिस को एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि जिले के गांव डूण्डाहेड़ा स्थित राम चौक पर अज्ञात बाईक सवार ने उसे पिस्टल दिखाकर उससे उसका मोबाइल छीन लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर राजस्थान अलवर मूल के आरोपी विनोद को गिरफ्तार कर जिला जेल भेज दिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने भादंस की धारा 397 व 34 के तहत आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल की कैद व 25 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।