उधार में शराब देने से मना करने पर की थी दुकानदार की हत्या, दो को उम्रकैद

5/26/2022 11:35:26 AM

सोनीपत:  अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देविंद्र सिंह की अदालत ने शराब ठेके के पास नमकीन व शीतल पेय की दुकान चलाने वाले एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या करने के मामले दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक दोषी को 51 हजार व दूसरे को 50 हजार रुपये जुर्माना किया है। दोषियों पर उधार शराब नहीं देने पर हत्या करने का आरोप था। मूलरूप से गांव हलालपुर फिलहाल गांव खेड़ी मनाजात निवासी मनजीत ने 12 मार्च 2018 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि उसके भाई अनूप (24) की गोली मारकर हत्या की गई है। उसने बताया था कि उसका भाई अनूप गांव खेड़ी मनाजात के पास मल्हा माजरा रोड पर शराब ठेके के पास नमकीन व शीतल पेय की दुकान चलाता था। वह अक्सर ठेके पर सेल्समैन नहीं होने पर शराब बेचने में भी ठेकेदार की मदद करता था।


12 मार्च 2018 की हमलावरों ने अनूप की गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसने गांव के ही लोकेश उर्फ लाला व विकास उर्फ विक्की तथा अन्य पर हत्या का आरोप लगाया था। जिस पर पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए 13 मार्च 2018 की रात को सीआईए स्टाफ सोनीपत की टीम ने आरोपी लोकेश को गिरफ्तार कर लिया था।

मंगलवार को अदालत ने भादंसं की धारा-302 में लोकेश व विकास दोनों को उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं विक्की को हत्या में उम्रकैद के साथ ही अवैध शस्त्र अधिनियम में भी एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषियों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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Isha