अम्बाला-जगाधरी रोड पर दुकानदार 10 जून तक हटाएं कब्जे : हाईकोर्ट

6/7/2018 12:22:05 PM

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): अम्बाला-जगाधरी रोड (महेश नगर-जगाधरी रोड, अम्बाला कैंट) पर लंबे समय से एक हॉस्पिटल समेत अन्य दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किए जाने के मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि हाईकोर्ट द्वारा यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश 10 जून, 2018 आधी रात तक जारी रहेंगेे ताकि अपीलकर्ता वहां से अतिक्रमण हटा लें। 

11 जून, 2018 या उसके बाद जमीन पर सरकार व एन.एच.ए.आई. कब्जा दिया जाए और वहां पर काम शुरू करे। अतिक्रमणकारियों की उन 12 अपीलों को हाईकोर्ट जस्टिस ए.बी. चौधरी व जस्टिस बी.एस. वालिया ने खारिज कर दिया है जिनमें सिंगल बैंच के 23 दिसम्बर, 2014 के फैसले को चुनौती दी गई थी। के.डी. शर्मा समेत 12 याचियों ने हरियाणा सरकार को पार्टी बनाते हुए वर्ष 2015 में यह अपीलें दायर की थीं।

सुनवाई में सामने आया कि कुल 16 अतिक्रमण हैं। मामले में सिर्फ 5 अपीलकर्ताओं के मामले में बहस हुई जिससे प्रतीत हुआ कि बाकियों ने जगह खाली कर दी। वहीं सरकार की दलील थी कि अतिक्रमण हटाने के बाद फिर से लोग अतिक्रमण कर रहे हैं क्योंकि केस लंबित रहने के चलते रोड का काम नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट ने पाया कि शहरों जिनमें अम्बाला कंटोनमेंट टाउन भी है, वहां लोग सड़कों पर सही से गुजर नहीं पा रहे क्योंकि सड़कों के दोनों तरफ से सड़क की जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा किया हुआ है। 

हाईकोर्ट ने कहा कि यह काफी व्यस्त रोड है। वर्ष 1996 से लंबे समय से मामला कोर्ट में लंबित होने का अतिक्रमणकारी फायदा उठा रहे हैं। एन.एच.ए.आई. को सड़क के निर्माण का काम सौंपा गया था। इससे पहले सिंगल बैंच ने अतिक्रमणकारियों की 17 याचिकाओं को वर्ष 2014 में रद्द करते हुए संबंधित अथॉरिटी को आदेश दिए थे कि कानून के तहत कार्रवाई कर सड़क को मसावी और डिमार्केशन रिपोर्ट के तहत उसकी वास्तविक चौड़ाई में लाएं। वहीं डिप्टी कमिश्नर रिपोर्ट के मुताबिक अतिक्रमण को बिना किसी बाधा के हटाए जाने को सुनिश्चित करेंगे। 

Deepak Paul