सिरसा में भांजी की तलवार से गर्दन काटने वाले मौसा-मौसी सहित 6 को उम्रकैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला

punjabkesari.in Tuesday, Sep 22, 2026 - 01:49 PM (IST)

सिरसा : सिरसा में महिला की हत्या के मामले में अदालत ने मौसा-मौसी समेत 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज डॉ. नरेश सिंघल की बेंच ने फैसला सुनाते हुए दोषियों पर 1.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। पीड़ित पक्ष के एडवोकेट ने कहा कि कोर्ट ने मृतक महिला की नाबालिग बेटी के गुजारा भत्ते के लिए दोषियों से 2 लाख रुपए वसूलने के आदेश दिए।

उल्लेखनीय है कि अमृतपाल कौर (36) की 29 अप्रैल-2022 को गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी। अमृतपाल का अपने मौसा पप्पू सिंह और मौसी किरना रानी के साथ गांव में मकान बनाने को लेकर विवाद था। उसके मौसा के परिवार पर केस दर्ज करवाया था।

आरोप है कि इसी रंजिश के चलते पप्पू ने अपनी पत्नी किरना, बेटे जसविंदर सिंह, दामाद नवदीप, राजू और गांव के रहने वाले सुरेंद्र सिंह के साथ मिलकर अमृतपाल की तलवार से गर्दन काट दी थी। पुलिस को सुखचैन गांव निवासी कमलजीत कौर ने बताया कि वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है।

करीब 11-12 साल पहले उसके माता-पिता का तलाक हो गया था। करीब 8 साल पहले उन्होंने पिपली गांव में अपना मकान बनाकर रहना शुरू किया था। पीपली में प्लॉट मां की मौसी किरन रानी ने दिलवाया था। मकान बनने के बाद रानी के मन में लालच आ गया। रानी ने मकान छोड़कर जाने को कहा तो उसकी मां ने मना कर दिया था।

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Content Editor

Krishan Rana

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