6 साल बाद मिल इंसाफ, बेटे की गवाही पर हुई पिता को उम्रकैद

7/20/2019 4:09:43 PM

रोहतकः छह साल पहले पत्नी को जिंदा ही नहर में धक्का देकर मारने वाले बालंद गांव निवासी राजकुमार को कोर्ट ने बेटे की गवाही पर उम्र कैद की सजा सुना दी है। एडीजे आरपी गोयल की अदालत ने शुक्रवार को राजकुमार, उसके दोस्त और चचेरे भाई सतबीर को कठोर आजीवन कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

पुलिस के मुताबिक, जनवरी 2018 को बालंद गांव निवासी रवि ने शिवाजी कॉलोनी थाने में शिकायत दी कि उसका व उसके भाई सचिन का पालन-पोषण नानी पताशो देवी, गांव कोट जिला झज्जर ने किया है। उसकी मां बबली देवी पिता से परेशान होकर कभी कोट गांव आ जाती तो कभी बालंद गांव में रहने लग जाती थी। पूछने पर मां बताती थी कि तुम्हारा पिता शराब पीने का आदी है। मौसी रामभतेरी भी बालंद गांव में ब्याही है, जिसके पास वह अकसर आता था। 20 जनवरी 2013 को उसके चाचा रमेश ने सूचना दी कि उसकी मां बबली 19 जनवरी से लापता है। वह नाना के घर से पिता के पास आया, लेकिन मां बबली का सुराग नहीं लग सका। 

इसी बीच उसके पिता राजकुमार का सतबीर के साथ झगड़ा हो गया। सतबीर ने शिवाजी कॉलोनी थाने में शिकायत दी कि 2002 में राजकुमार ने उससे साढ़े 22 हजार रुपये उधार दिए थे। 14 जनवरी 2018 को जब वह पैसे मांगने गया तो राजकुमार ने सोटा मारकर उसे घायल कर दिया। बाद में पुलिस ने सतबीर के बयान पर राजकुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 व 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया।  जब पुलिस ने राजकुमार से थाने में पूछताछ की तो उसने खुलासा किया कि 2013 में उसकी पत्नी बबली लापता नहीं हुई, बल्कि उसने अपने चचेरे भाई सतबीर के साथ मिलकर जिंदा ही नहर में फेंक दिया था। दो पुलिसकर्मियों के सामने खुलासे के समय बबली की बहन रामभतेरी व बेटा रवि भी मौजूद थे। 

 

Isha