सोनाली-सुलतान प्रकरण: भाजपा नेत्री सोनाली की जमानत कैसिंल संबंधी याचिका पर होगी सुनवाई

7/30/2020 11:22:57 AM

हिसार (ब्यूरो) : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिफा की अदालत भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की जमानत कैंसिल करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका के खिलाफ लगाई गई दरख्वास्त को अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया। अदालत ने सी.डी. की सत्यता जानने के लिए पुलिस को 4 अगस्त को रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। भाजपा नेत्री सोनाली पर सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज है।

पुलिस ने सोनाली और 5 अन्य को गिरफ्तार कर 17 जून को अदालत में पेश किया था। अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली थी। मार्कीट कमेटी के सचिव एवं शिकायतकत्र्ता सुलतान सिंह के अधिवक्ता महेंद्र सिंह नैन ने अदालत में याचिका लगाकर आरोपियों की जमानत कैंसिल करने की मांग की थी। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता दलीप जाखड़ ने एक दरख्वास्त लगाकर इसे स्टेट केस बताकर कहा था कि उनको यह याचिका लगाने का अख्तियार नहीं है। अदालत ने बुधवार को आरोपी पक्ष की दरख्वास्त खारिज कर जमानत कैंसिल संबंधी याचिका पर सुनवाई का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अदालत ने पुलिस को आदेश देकर कहा कि सी.डी. की रिपोर्ट 4 अगस्त को प्रस्तुत करे।

यह है मामला
भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट 5 जून को बालसमंद गांव की अनाज मंडी में गई थी। बाद में मार्कीट कमेटी सचिव सुलतान सिंह की पिटाई करते हुए उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। सुलतान सिंह की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने सोनाली व अन्य के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज किया था। दूसरी तरफ महिला थाना पुलिस ने सोनाली की शिकायत पर सुलतान सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज किया था।

Edited By

Manisha rana