सोनू निगम को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से राहत, FIR दर्ज करने की याचिका खारिज

4/25/2017 1:32:02 PM

चंडीगढ़:लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर ट्वीट के मामले में बॉलीवुड गायक सोनू निगम को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। मामले में उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने की बात कहते हुए उन पर FIR दर्ज करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

याचिका आश मोहम्मद, मोहम्मद सलीम, एडवोकेट गुलशाद, एमडी खान आदि ने दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि गायक सोनू निगम का अजान पर दिया गया बयान धार्मिक भावनाओं को आहत करने और भड़काने वाला है। लाउडस्पीकर पर अजान मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज के लिए आमंत्रित करने के लिए एक क्रिया है जो लंबे समय से चली आ रही है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि भारत धर्म‍निरपेक्ष देश है जहां हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करेन और उसके मार्ग पर चलने का अधिकार है। भारत एक ऐसा देश है जहां अजान और आरती एक साथ होती है। इस प्रकार की संस्कृति वाले देश में सोनू निगम द्वारा दिया गया बयान सीधे तौर पर मुस्लिमों के अधिकारों पर चोट करने वाला है।