लॉकडाउन के तीसरे चरण में विशेष छूट, सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी ये दुकानें

5/4/2020 3:30:09 PM

करनाल(केसी आर्या): लॉकडाउन के तीसरे चरण में 4 मई यानि आज से नागरिकों को विशेष छूट मिलेगी। अब सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानें  खुलेंगी। इसके साथ शराब के ठेके भी खुलेंगे। इस बीच नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। 
 
इस बारे जानकारी देते हुए उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि लॉकडाउन का तीसरा चरण आज शुरु हाे गया है। इस चरण में हरियाणा सरकार ने लोगों को कुछ छूट दी हैं, जिसमें जरूरी सामान की दुकानें तथा मार्कट सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। इसके लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं है।

दोपहर 2 बजे के बाद किसी भी नागरिक को बाहर घूमने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक किसी भी प्रकार की आवाजाही का प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई आदेशों की उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी और दुकानदार की दुकान को सील किया जाएगा। जिले में लॉकडाउन का गहनता से पालन हो यह सभी नागरिकों को सुनिश्चित करना होगा। इस दौरान किसी भी नागरिक से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ समझौता नहीं किया जाएगा और सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

लॉकडाउन में इन दुकानाें काे खाेलने की अनुमति
सरकार के निर्देशानुसार सुबह् 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक किराने की दुकान, दवाइयों की दुकान, स्टेशनरी की दुकानें, दूध की डेयरी, उद्योग, मीट की दुकान, साइकिल मरम्मत की दुकानें, पान, गुटखा, तम्बाकू की दुकानें और शराब की दुकानें खुली रहेंगी। 

दवाइयों की होलसेलर की दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। उपायुक्त ने कहा कि अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान के सामने किसी भी तरह का अतिक्रमण करता है तो उसका चालान किया जाएगा और संबंधित दुकान सील की जाएगी। उन्होंने कहा कि माइनिंग का कार्य शुरू हो सकेगा। जिले में पलंबर और इलेक्ट्रिशियन की दुकानें सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी।

ये दुकाने रहेंगी बंद 
उपायुक्त ने बताया कि जिले में जूस की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, मिठाई की दुकान, जिम, सिनेमा हॉल, मॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, मसाज केन्द्र, बार, धार्मिक संस्थान, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इसके साथ ही  सामाजिक व राजनीतिक सभाओं पर भी पाबंदी रहेगी।

उन्हाेंने बताया कि जिले में जिन सब्जी और फल विक्रेताओं को फल और सब्जी बेचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पास दिए गए हैं वो ही मान्य होंगे। जिले में किसी भी तरह की फल और सब्जी की दुकान नहीं खुलेगी और ना ही किसी प्रकार की रेहड़ी लगाने की अनुमति होगी। इसके साथ-साथ खाने की रेहड़ी व बेकरी शॉप पर भी प्रतिबंध रहेगा।

केन्द्र, तहसील व कार्यालय खुलेंगे 
उपायुक्त ने बताया कि सरल केन्द्र, तहसील, सरकारी कार्यालय सोमवार से खुलेंगे और जिले में जो पार्क हैं उसमें भी सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही घूमने की अनुमति होगी तथा पांच लोग एक स्थान पर ना खड़े हों। इसके लिए धारा 144 लगाई गई है।

नाई की दुकान व सैलून खुलेंगी, रखना होगा रजिस्टर
उपायुक्त ने बताया कि 4 मई से जिले में नाई की दुकानें व सैलून खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन उन्हें प्रतिदिन अपना रजिस्टर मैंटेन करना होगा। उसमें ग्राहक का नाम, पता व मोबाइल नम्बर दर्ज करना होगा। हो सके तो लोकल ग्राहक को ही प्राथमिकता दें। उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि नाई व सैलून की दुकान पर ग्राहक का ही तौलिया प्रयोग किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए।

65 वर्ष की आयु से ज्यादा उम्र के व्यक्ति और 10 साल तक के बच्चे रहें घरों में
65 वर्ष की आयु से ज्यादा उम्र के व्यक्ति और 10 साल तक के बच्चे घरों में ही रहें, बहुत अनिवार्य कार्य होने पर ही बाहर निकलें। अगर किसी के घर में कोई शादी है तो उसे 20 लोगों की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जाएगी। इसके लिए उसे शपथ पत्र देना होगा तथा व्यक्ति के संस्कार के समय 20 आदमियों की अनुमति होगी।

पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था के किए व्यापक प्रबंध
पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह भोरिया ने कहा कि जिला में सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में 6 एंट्री प्वाइंट हैं, इनमें से 2 एंट्री सैक्टर 14 और मेरठ रोड वाली एंट्री जो शहर में आती है, वह पूरी तरह से बंद रहेगी। जिले में 17 नाके लगाए जाएंगे।उन्होंने कहा कि पानीपत और सोनीपत से संबंधित 4 नाके जोकि घरौंडा और असंध में पड़ते हैं वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से नाके लगाए गए हैं। ताकि बाहर से कोई व्यक्ति ना आने पाए।

दोपहिया वाहनों पर दो, चौपहिया वाहनों पर ड्राईवर सहित तीन को रहेगी अनुमति
उन्हाेंने कहा कि दोपहिया वाहन पर दो ही व्यक्तियों को संबंधित समय में दी गई छूट के दौरान अनुमति रहेगी। इसके अलावा चौपहिया वाहन में ड्राइवर सहित 3 व्यक्तियों को अनुमति रहेगी। उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा में ड्राईवर सहित 3 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करेगा तो धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिले में किसानों की आवाजाही शाम 7 बजे तक रहेगी और निर्माण कार्य किए जा सकते हैं।

 

Edited By

vinod kumar