कैबिनेट मीटिंग का अहम फैसला: राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड होगा गठित

12/21/2018 4:41:20 PM

चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा सरकार ने राज्य में असंगठित कर्मकारों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है। यह बोर्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत गठित किया जाएगा। राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों के लिए उपयुक्त योजना तैयार करने में राज्य सरकार की मदद करेगा।



यह बोर्ड राज्य सरकार द्वारा प्रशासित असंगठित कर्मकारों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं के निगरानी करेगा, जिला स्तर पर किए जा रहे कार्यों की निगरानी करना, असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों को पंजीकरण एवं कार्ड जारी करने की प्रगति की समीक्षा करेगा, विभिन्न योजनाओं के तहत धन के व्यय की समीक्षा करेगा और समय-समय पर सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कार्य भी सम्पन्न करेगा।



श्रम एवं रोजगार मंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव इसके पदेन सदस्य सचिव होंगे। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के लिए 28 सदस्य भी नामित किए जाएंगे, जिनमें से सात सदस्य असंगठित कर्मकारों का एवं सात असंगठित कर्मकारों के नियोक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे। इसी प्रकार, राज्य विधान सभा के दो प्रतिनिधित्व सदस्य, पांच सदस्य समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति और सात सदस्य राज्य सरकार के विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे।

बता दें कि शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कीअध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठित करने सहित अन्य कई विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
 

Shivam