हुडा प्लाटस् की बेनामी ट्रांजिक्शन मामले में हाईकोर्ट ने तलब की स्टेटस रिपोर्ट

5/30/2022 4:51:30 PM

चंडीगढ़(धरणी): एलआईसी से 2 हजार करोड़ की डिफाल्टर, प्रकाश इंडस्ट्रीज द्वारा शैल कंपनियों के नाम से बेनामी ट्रांजिक्शन करवा मोटा मुनाफे कमाने का आरोप लगाते हुए दाखिल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली है।  
मामले में गुरुग्राम निवासी हरिंदर सिंह ढींगरा ने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि गुरुग्राम में बेनामी संपत्ति, हवाला और प्लाटों की कालाबाजारी का खेल चल रहा है। याची ने आरटीआई के हवाले से मिली जानकारी के माध्यम से कहा कि जो कंपनी एलआईसी से 2 हजार करोड़ के लोन की डिफाल्टर है उसकी शैल कंपनियों के नाम से सैकड़ों फ्लैट्स की खरीद-फरोख्त हो रही है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने जो जानकारी जुटाई है उसके अनुसार प्रकाश इंडस्ट्री की दर्जनों शैल कंपनियां हैं जिन्होंने बीते कुछ समय में लोगों को अलॉट किए गए प्लॉटों की खरीद की है। इन प्लाटों को स्टाक कर लिया जाता है और बाद में कालाबाजारी के माध्यम से कई गुना ज्यादा मुनाफे पर बेचा जाता है। 
याची ने कहा कि यह मामला बेहद अहम है और यदि याची की नीयत पर कोर्ट को शक है तो कोर्ट इस याचिका को खारिज कर स्वत: संज्ञान लेकर इस मामले को सुने। याची के वकील  करनवीर सिंह खेहर ने हाईकोर्ट में दस्तावेज सौंपते हुए उन प्लॉट नंबरों की जानकारी दी जिनको आलॉटी से प्रकाश इंडस्ट्री की शैल कंपनियों ने खरीदा है। याची ने कहा कि सरकार और हुडा का मुख्य उद्देश्य लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाना है। जिस प्रकार बेनामी ट्रांजिक्शन और कालाबाजारी हो रही है, उसके चलते लोगों के लिए प्रोपर्टी खरीद पाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में इस प्रकार का काम करना सीधे तौर पर अवैध है।

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Content Writer

Vivek Rai