खाद्य मिलावट के जहर से स्वास्थ्य पर कहर, सामग्री बनाने वालों के लिए सर्टिफिकेट लेना होगा जरूरी

12/6/2019 11:04:53 AM

फरीदाबाद (सुधीर राघव) : खाद्य सामग्रियों से आमजन को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएसएआई) ने नियम कड़े कर दिए हैं। खाद्य पदार्थ मेनीफैक्चर व विक्रेता को अब एफएसएसएआई की फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफि केशन (फोस्टेक) के तहत प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। इसके मद्देनजर फरीदाबाद समेत हर जोन के जिलों में दुकानदार, मेनीफैक्चरों को 4 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रशिक्षण में खाद्य सामग्री बनाने के तरीके, स्वच्छता अपनाने, केमिकल आदि का इस्तेमाल नहीं करने, खाद्य सामग्री को बनाते समय कौन से तेल का इस्तेमाल करने, उनमें बाल नहीं गिरने, हाथ और नाखून दोनों साफ  आदि के बारे में बताया जाएगा। उन्हें जागरूक किया जाएगा। फि र संबंधित दुकानदार को खाद्य सुरक्षा सर्टिफि केट दिया जाएगा। इसके बाद ही वह खाद्य पदार्थ बेच सकते हैं।

अधिकारियों का कहना है कि अगर यदि किसी दुकानदार के पास एसएसएसएआई का खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र नहीं है और वह खाद्य पदार्थ बेच रहा है तो संबंधित के खिलाफ  फूड सेफ्टी विभाग कार्रवाई कर लाइसेंस भी रद्द कर सकता है। उनके खिलाफ  आपराधिक मामला भी दर्ज करा सकता है। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिले में मौजूदा समय में 5 हजार के आसपास दुकानदार खाद्य निर्माता रजिस्टर्ड हैं। इनको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई है।

बीते दिनों 25 दुकानदार को ट्रेनिंग दी गई है। उन्हें एक एजेंसी के माध्यम से खाद्य पदार्थ बनाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखा जाए। बेचने में क्या सावधानी बरती जाए। इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों का कहना है यह ट्रेनिंग लगातार जारी रहेगी। इसमें उन्हें भी शामिल किया जाएगा, जो रजिस्टर्ड नहीं हैं और खाद्य सामग्री बेच रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि मौजूदा समय में दुकानदारों खाद्य निर्माताओं को ही ट्रेनिंग दी जा रही है। बाद में मंदिरों और गुरुद्वारे में लंगर बनाने वाले लोगोंं को ट्रेनिंग दी जाएगी।

 

Isha