हरियाणा सरकार का सख्त आदेश: अधिकारी-कर्मचारियों की सैलरी-पेंशन से काटेगा पैसा, जानें पूरा मामला
punjabkesari.in Wednesday, Feb 18, 2026 - 09:30 AM (IST)
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हरियाणा सूचना का अधिकार आयोग द्वारा लगाए गए दंड की समयबद्ध वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों एवं निगमों के मुख्य प्रशासकों एवं प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों तथा उपायुक्तों को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
राज्य सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने में विलंब के मामलों में दोषी राज्य जन सूचना अधिकारियों (एस.पी.आई.ओ.) पर प्रति मामले 250 रुपए प्रतिदिन की दर से, अधिकतम 25,000 रुपए तक दंड लगाया जाता है। वर्तमान में विभिन्न विभागों से संबंधित एस.पी. आई.ओ. पर लगाए गए दंड में से कुल 2,94,87,000 रुपए से अधिक की राशि लंबित है।सुव्यवस्थित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एकमुश्त वसूली के स्थान पर मासिक किस्तों में वसूली की स्वीकृति दी है, ताकि संबंधित अधिकारियों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ न पड़े। संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण के आहरण एवं वितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) द्वारा संबंधित अधिकारियों के वेतन या पेंशन से मासिक कटौती की जाएगी। क्लास-ए अधिकारियों से सेवा के दौरान 10,000 रुपए प्रतिमाह तथा सेवानिवृत्त होने की स्थिति में 5000 रुपए प्रतिमाह वसूले जाएंगे। क्लास-बी अधिकारियों से सेवा के दौरान 7000 रुपए प्रतिमाह तथा सेवानिवृत्त होने पर 3500 रुपए प्रतिमाह की दर से वसूली की जाएगी।
(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)