गुरूग्राम छात्र हत्या मामले के आरोपी भोलू को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत

6/6/2018 1:03:37 PM

गुरुग्राम(सतीश कुमार): गुरूग्राम के एक निजी स्कूल में छात्र की हत्या करने वाले आरोपी भोलू को हाई कोर्ट से राहत नही मिली। इस मामले में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने भोलू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जानकारी के अनुसार प्रिंस के पिता की तरफ के वकील के साथ-साथ सीबीआई भी भोलू की जमानत के पक्ष में नही थे। 

गुरुग्राम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से जमानत याचिका खारिज होने पर आरोपी के परिजनों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई कोर्ट को बताया गया कि भोलू अश्लील फिल्में देखता था। उसने जहर और सबूत मिटाने को लेकर कई तरह की सर्च की थी।

याचिकाकर्ता का दावा है कि छात्र अभी नाबालिग है और उसके साथ नाबालिगों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। हालांकि सीबीआई इस मामले में छात्र को बालिग के हिसाब से देखती है और उसने कोर्ट में भी इसकी याचिका लगाई थी। इसके बाद ही गुरुग्राम कोर्ट ने आरोपी भोलू की सुनवाई व्यस्क व्यक्ति के तौर पर करने के बाद अपना फैसला सुनाया था।

परिजनों की याचिका पर कोर्ट ने बदले आरोपी के नाम
गौरतलब है कि परिजनों ने कोर्ट में ये भी गुहार लगाई थी कि मीडिया में आरोपी और मृतक का असली नाम प्रकाशित न किया जाए। इससे आरोपी की पहचान होती है जिसके बाद कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए मृतक को प्रिंस और आरोपी को भोलू नाम दिया।
 

 

Rakhi Yadav