रिश्वत लेने के मामले में सब इंस्पेक्टर को 6 साल की कैद

9/3/2019 12:59:50 PM

गुडग़ांव: 2 पक्षों में समझौता कराने की ऐवज में पुलिस सब इंस्पेक्टर द्वारा 50 हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार मेहता की अदालत ने दोषी करार दिए गए आरोपी को सोमवार को 6 साल की कैद व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के गांव गाडौली खुर्द के चांद सिंह ने वर्ष 2017 की 9 फरवरी को राज्य चौकसी ब्यूरो थाना में लिखित शिकायत दी थी कि वह फौज से रिटायर्ड है। वह अपने पुत्र नरवीर के साथ केबल का काम करता है।

उसने गांव के ही अमित को 30 हजार रुपए उधर दिए थे, जिनमें से 5 हजार रुपए उसने वापिस कर दिए थे। जब उससे बाकी के 25 हजार रुपए मांगे गए तो उसने अपनी आई-20 गाड़ी नरवीर को दे दी थी और कहा था कि कल पैसे देकर गाड़ी छुड़ा लेगा। अमित ने नरवीर व उसके खिलाफ अपनी पत्नी से गाड़ी छीनने की शिकायत सैक्टर 10 पुलिस थाना में करा दी थी। पुलिस ने उसे उठा लिया था और उसके पुत्र व उसके 3 साथियों की थाने में खूब पिटाई भी की थी। थाने में कार्यरत सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने दोनों पक्षों का समझौता भी करा दिया था।

नरेश कुमार समझौते की एवज में उससे 50 हजार रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था। वह रिश्वत नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि नरेश उसे किसी झूठे मामले में फंसा देगा, जिस पर राज्य चौकसी ब्यूरो ने छापामार टीम का गठन कर नायब तहसीलदार ओमप्रकाश की अगुवाई में छापामार कार्रवाई की गई थी। शिकायतकर्ता को 2-2 हजार रुपए के 20 नोट केमिकल पाउडर लगाकर दिए गए थे। शिकायतकर्ता ने पाउडर लगे नोट नरेश कुमार को थाने में दे दिए थे।

छापामार टीम ने उससे रिश्वत की रकम वापिस करने को कहा तो उसने साफ इंकार कर दिया था। यानि कि उसने रकम को खुदबुर्द कर दिया था। जब उसके हाथ धुलाए गए तो वे गुलाबी हो गए थे, जिससे स्पष्ट हो गया था कि नरेश कुमार ने 40 हजार रुपए की रिश्वत ली है। राज्य चौकसी ब्यूरो ने भ्रष्टाचार अधिनियम 7, 13 व भादंस की धारा 201 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। 

Isha