एडवोकेट सुभाष गुप्ता हत्या मामला: 7 दोषियों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

10/19/2019 8:29:50 PM

हिसार(विनोद): हिसार अदालत ने सीनियर एडवोकेट सुभाष गुप्ता की हत्याकांड के मामले में सात लोगों को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। इनमें सुभाष गुप्ता का समधी रामपुरा मौहल्ला निवासी पवन बंसल और गैस ऐजेसी में काम करने वाले छह कर्मचारी मिरका निवासी नरेश, महावीर कॉलोनी निवासी सुनील, कुलदीप, पवन उर्फ पांडा, विकास और सैनियान मौहल्ला निवासी कुनाल शामिल है। 



अदालत में चले अभियोजन के अनुसार 24 जनवरी 2017 को अधिवक्ता सुभाष गुप्ता पौने चार बजे कोर्ट से अपनी गाड़ी में सवार होकर घर जाने के लिए निकले थे। उनके साथ ड्रावर भी था और वे पीछे वाली सीट पर बैठे थे। जब वह कैंप चौक से डाबडा पुल की तरफ जा रहे थे तब टाऊन पार्क के पास पेट्रोल पंप के सामने आरोपियों ने उनकी गाड़ी रुकवा कर ताबड़तोड़ तेज धार हथियार से वार करके उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने छानबीन के दौरान सात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया था।

इन सात लोगों को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास समेत 55-55 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने की स्थिति में 1 साल अतिरिक्त जेल का फैसला सुनाया है। मृतक सुभाष के बेटे रोज गुप्ता ने कहा कि पवन बंसल सहित सात लोगों ने उनके पिता की हत्या करवाई थी। उन्होंने बताया कि ये हत्या परिवार विवाद के चलते करवाई गई थी। रोज ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले से काफी संतुष्ट हंै।

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vinod kumar