यूनिटेक कंपनी को SC से फटकार, 8 हफ्ते में 15.50 करोड़ रुपए देने का आदेश

5/8/2017 4:22:17 PM

दिल्ली:सुप्रीमकोर्ट ने रियल एस्टेट फर्म यूनिटेक के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक कंपनी को निर्देश दिए कि वो विस्टा प्रोजेक्ट के तहत घर खरीदने वालों को 15.50 करोड़ रुपए का भुगतान करे। इसके लिए कोर्ट ने उन्हें 8 सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद कोर्ट ने ग्रीष्मकालीन की छुट्टियों के बाद सुनवाई की तारीख तय की है।

इससे पहले 20 फरवरी को कोर्ट ने यूनिटेक को आदेश दिया था कि वह इन खरीदारों द्वारा फ्लैट खरीदने के लिए अदा किए गए 16.55 करोड़ रुपए पर एक जनवरी, 2010 से 14% ब्याज जमा करे। इन खरीददारों ने विस्टा प्रोजेक्ट में फ्लैट्स बुक कराए थे। लेकिन प्रोजेक्ट समय पर पूरा न होने से इन्होंने मूलधन लौटाने की मांग की थी और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।